चुनाव आयोग के आदेश को दी थी चुनौती
छुट्टी मिलने पर आ सकते हैं झारखंड
रांची: झारखंड हाईकोर्ट से भी सीनीयर आइपीएस एडीजी अनुराग गुप्ता को झटका लगा है. हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अनुराग गुप्ता की उच याचिका को खारिज कर दी है. हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को बहाल रखा है जिसमें एडीजी को चुनाव तक झारखंड में इंट्री बंद की गयी है. एडीजी की ओर से चुनाव आयोग के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. चुनाव आयोग ने कंपलेन के आधार पर एडीजी अनुराग गुप्ता को चुनाव तक दिल्ली स्थित राज्य के स्थानिक आयुक्त के अधीन अटैच करते हुए झारखंड में नो इंट्री का आदेश दिया था. चुनाव आयोग ने छुट्टी में भी राज्य में आने पर रोक लगाई थी.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि अनुराग गुप्ता लिखित आवेदन दें तो उनके वोट करने के अधिकार पर विचार करेंगे. हाईकोर्ट ने अनुराग गुप्ता की याचिका पर अपने आदेश में कहा है कि अगर उन्हें छुट्टी मिलती है तो वो झारखंड आ सकते हैं.
रांची: झारखंड हाईकोर्ट से भी सीनीयर आइपीएस एडीजी अनुराग गुप्ता को झटका लगा है. हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अनुराग गुप्ता की उच याचिका को खारिज कर दी है. हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को बहाल रखा है जिसमें एडीजी को चुनाव तक झारखंड में इंट्री बंद की गयी है. एडीजी की ओर से चुनाव आयोग के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. चुनाव आयोग ने कंपलेन के आधार पर एडीजी अनुराग गुप्ता को चुनाव तक दिल्ली स्थित राज्य के स्थानिक आयुक्त के अधीन अटैच करते हुए झारखंड में नो इंट्री का आदेश दिया था. चुनाव आयोग ने छुट्टी में भी राज्य में आने पर रोक लगाई थी.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि अनुराग गुप्ता लिखित आवेदन दें तो उनके वोट करने के अधिकार पर विचार करेंगे. हाईकोर्ट ने अनुराग गुप्ता की याचिका पर अपने आदेश में कहा है कि अगर उन्हें छुट्टी मिलती है तो वो झारखंड आ सकते हैं.