सुप्रीम कोर्ट से Dhanbad Bar Association Fund scandal में एक्स प्रसिडेंट, जेनरल सेकरेटरी व कैशियर को नोटिस

[caption id="attachment_31945" align="alignnone" width="225"] बार एसोसिएशन के एक्स प्रसिडेंट कंसारी मंडल.[/caption] धनबाद: सुप्रीम कोर्ट से धनबाद बार एसोसिएशन के एक्स प्रसिडेंट कंसारी मंडल, परजेंट महासचिव देवीशरण सिन्हा और एक्स कैशियर को मधुसूदन चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों के विरूद्ध एक करोड़ 21 लाख 20 हजार रुपये के घोटाले के मामले में नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. धनबाद कोर्ट के एडवोकेट हरिहर प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2019 को पारित किए गये उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें तीनों पदाधिकारियों के विरुद्ध लंबित घोटाले के शिकायतवाद को निरस्त कर दिया गया था. [caption id="attachment_31947" align="alignnone" width="225"] जेनरल सेकरेटी देवीशरण सिन्हा.[/caption] सीनीयर एडवोकेट हरिहर प्रसाद ने बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष कंसारी मंडल, महासचिव देवीशरण सिन्हा व कोषाध्यक्ष मधुसूदन चक्रवर्ती के विरूद्ध बार के कोष के एक करोड़ 21 लाख 20 हजार रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए वर्ष 2015 की 15 जनवरी को कोर्ट में कंपलेन दर्ज कराया था. कंपलेन में आरोप था कि तीनों पदाधिकारियों ने ने मॉडल रूल को ताक पर रख कर काम किया. बिना जनरल बॉडी के अनुमोदन के ही दस हजार से अधिक रुपये की निकासी की. धनबाद फस्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रताप चंद्रा की कोर्ट ने तीनों पदाधिकारियों के विरुद्ध फस्ट फेज में आरोप सही पाते हुए आइपीसी की सेक्शन 406, 420, 120 बी और 34 के तहत संज्ञान लेते हुए सभी को हाजिर होने का आदेश दिया था. [caption id="attachment_31948" align="alignnone" width="225"] एक्स कैशियर मधुसूदन चक्रवर्ती .[/caption] लोअर कोर्ट के उक्त फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. झारखंड हाईकोर्ट ने क्रिमिनल एमपी नंबर 1311/15 में 22 जनवरी 2019 को आदेश पारित करते हुए लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था. एडवोकेट हरिहर प्रसाद ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे एसएलपी दायर कर चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार कौल एवं इंदिरा बनर्जी की बेंच ने एसएलपी पर सुनवाई करते हुए झारखंड गर्वमेंट, झारखंड स्टेट बार काउंसिल एवं धनबाद बार एसोसिएशन के एक्स प्रसिडेंट कंसारी मंडल, जेनरल सेकरेटरी देवीशरण सिन्हा एवं एक्स कैशियर मधुसूदन चक्रवर्ती के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.