नई दिल्ली:महाराष्ट्र् सीएम फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में झूठ बोलने के मामले में चलेगा केस,सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट व लोअर कोर्ट से मिले क्लीन चिट को कैंसिल किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ 2014 के विधानसभा चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए केस चलाने की मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरूद्ध बोस की बेंच ने फडणवीस को लोअर कोर्ट व हाईकोर्ट से  मिली क्लीन चिट को कैंसिल किया है. कोर्ट ने इस मामले में 23 जुलाई को फैसला रिजर्व रख लिया था. 
सीएम फडणवीस पर आरोप है कि उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिये गये हलफनामे में अपने खिलाफ चल रहे दो क्रिमिनल मामलों की जानकारी नहीं दी थी. फडणवीस ने अपने हलफनामे में उन मामलों का जिक्र किया था जिनमें लोअर कोर्ट से  आरोप तय कर चुकी थी. ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से इस मामले में फडणवीस को राहत मिल चुकी थी. 
एडवोकेट सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2014 के विधानसभा चुनाव में अपना नॉमिनेशन  दाखिल करते समय फडणवीस ने जानकारियां छिपाई थीं. फडणवीस ने नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने खिलाफ दो क्रिमिनल मामलों के लंबित होने की जानकारी छिपाई थी.  ऐसा करके फडणवीस ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 125 ए का उल्लंघन किया है. प्रत्याशी के लिए सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है.लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस संबंध में कहा था कि पहली नजर में फडणवीस के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.