झारखंड: गबन मामले में एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर दगरनाथ महतो को गबन के एक मामले में बुधवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने जगरनाथ महतो को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। 

झारखंड: गबन मामले में एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
जगरनाथ महतो (फाइल फोटो)।
  • 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर मिली बेल

रांची। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर दगरनाथ महतो को गबन के एक मामले में बुधवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने जगरनाथ महतो को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। 

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केस के कंपलेनेंट डेगलाल राम के एडवोकेच राधेश्याम गोस्वामी व राहुल कुमार ने बताया कि कोर्ट ने मिनिस्टर को 27 लाख रुपये  जमा करने की शर्त पर बेल पर मुक्त करने का आदेश दिया है। इसके पूर्व 27 अगस्त को धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखलेश कुमार की अदालत ने मंत्री समेत अन्य आरोपीयों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी । 28 सितंबर को आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी करने की याचिका पर सुनवाई की तारीख निर्धारित है।

गिरिडीह डीसी के यहां जमा करनी 27 लाख

एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता एके साहनी और अजीत कुमार ने बताया कि कोर्ट ने 27 लाख की राशि गिरिडीह डीसी के यहां जमा करने का निर्देश दिया है। उक्त राशि लोअर कोर्ट में इस मामले के निष्पादन तक जमा रहेगी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष होने के नाते कालेज से संबंधित किसी भी लेनदेन में उनका कोई रोल नहीं है। इसलिए उन पर गबन का मामला नहीं बनता है। जिसको देखते हुए कोर्टने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है।

कालेज में गबन का है आरोप

शिकायतवाद के अनुसार झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम ने 9 फरवरी 17 को कॉलेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रविंद्र कुमार सिंह ,प्रताप कुमार यादव ,मोती लाल महतो, राजेंद्र महतो के विरुद्ध कॉलेज की 27 लाख रुपये की राशि षड्यंत्र के तहत एक दूसरे से मिली भगत कर गबन करने का आरोप है। मामले में  शिकायतवाद संख्या 179/17 दर्ज कराया गया था। 27 जून 19 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह रंजय कुमार की कोर्ट  ने उपरोक्त सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सही पाते हुए सभी आरोपितों के विरुद्ध सम्मन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था। सम्मन के बाद भी आरोपीत हाजिर नहीं हुए थे लिहाजा अदालत ने 20 जनवरी 20 को मंत्री जगरनाथ समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

पूर्व में हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
जगरनाथ महतो समेत अन्य आरोपियों ने लोअर कोर्ट द्वारा 27 जून 19 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। पूरे आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की थी। परंतु हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार किया था। रिट याचिका दो अगस्त को खारिज कर दी थी।