झारखंड को 12 फरवरी तक मिलेगा नया DGP, UPSC ने भेजे तीन नाम, 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं नीरज सिन्हा

 झारखंड गवर्नमेंट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि स्टेट में नये डीजीपी की नियुक्ति 12 फरवरी तक हो जायेगी। स्टेट गवर्नमेंट UPSC पैनल की तरफ से इसके लिए तीन सीनीयर आइपीएस अफसरों के नाम भी मिल चुके हैं। 

झारखंड को 12 फरवरी तक मिलेगा नया DGP, UPSC ने भेजे तीन नाम, 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं नीरज सिन्हा

नई दिल्ली।  झारखंड गवर्नमेंट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि स्टेट में नये डीजीपी की नियुक्ति 12 फरवरी तक हो जायेगी। स्टेट गवर्नमेंट UPSC पैनल की तरफ से इसके लिए तीन सीनीयर आइपीएस अफसरों के नाम भी मिल चुके हैं। 

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झारखंड के मौजूदा डीजीपी और 1987 बैच के आइपीएस अफसर  नीरज सिन्हा आगामी 11 फरवरी को रिटायर हो रहे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि नीरज सिन्हा 31 जनवरी 2022 को रिटायर होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टेट में डीजीपी की एप्वाइंटमेंट पर हो रही देरी में झारखंड सरकार के पक्ष पर गौर फरमाया। इस बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल थे।  झारखंड सरकार की ओर से पेश सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि UPSC ने बीते पांच जनवरी को तीन आइपीएस अफसरों के नाम चुने थे। उन्होंने बताया, हम 12 फरवरी को इनमें से किसी एक को चुनेंगे। वर्तमान डीजीपी 11 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं।

 इससे पहले 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट में नये डीजीपी नियुक्ति में हो रही देरी पर झारखंड सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में सरकार यूपीएससी को जानकारी दें। यूपीएससी की तरफ से पेश वकील नरेश कौशिक ने बताया कि 30 नवंबर 2022 को यूपीएससी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर डीजीपी के पद के लिए प्रस्तावित अफसरों के नामों में कुछ खामियों के बारे में बताया था। इस पर कोर्ट ने झारखंड सरकार को यूपीएससी द्वारा बताये गये खामियों को दूर कर 23 दिसंबर तक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था ताकि यूपीएससी तदनुसार नौ जनवरी 2023 तक इस पर कोई कार्रवाइ करे। अब 16 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि यूपीएससी ने तीन नामों पर मुहर लगाई है, जिनमें से किसी एक को डीजीपी के पद पर नियुक्त होना है।