झारखंड: स्टेट के सभी पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन का होगा भुगतान, पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया आदेश

झारखंड के सभी पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान होगा। पुलिस हेडक्वार्टर सभी पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन के भुगतान को लेकर आदेश जारी किया है।

झारखंड: स्टेट के सभी पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन का होगा भुगतान, पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया आदेश

रांची। झारखंड के सभी पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान होगा। पुलिस हेडक्वार्टर सभी पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन के भुगतान को लेकर आदेश जारी किया है।
पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा सभी एडीजी,आईजी, डीआईजी,सभी जिले के एसएसपी,एसपी और सभी वाहिनी के कमांडेंट को पत्र लिख कर सभी पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है।  इस पत्र के साथ चीफ सेकरेटरी के द्वारा बीते 10 मई को जारी किये गये आदेश का हवाला दिया गया है।

झारखंड गवर्नमेंट ने सभी विभागों में कुछ कर्मियों को महीने-दो महीने से वेतन नहीं मिल पाने की सूचनाओं को गंभीरता से लिया था। चीफ सेकरेटरी सुखदेव सिंह ने पिछले 10 मई सभी विभागीय प्रमुखों को पीत पत्र के माध्यम से कहा था कि संक्रमण के इस दौर में किसी को भी वेतन से वंचित नहीं रखा जाए। उन्होंने 25 मई तक सभी को बकाया वेतन का भुगतान करने के निर्देश देते हुए इसके लिए आवश्यक कार्रवाइयों को पूरा करने को भी कहा था।
उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि अगर विभाग में फंड की कमी हो तो इसके लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर लें। अगर किसी पदाधिकारी के नहीं होने के कारण मामला लटक रहा हो और यदि कर्मियों से संबंधित अवधि विस्तार पर निर्णय अटका हुआ हो तो इसपर भी विचार कर लें। उन्होंने विभागीय प्रमुखों को शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया था। 
चीफ सेकरेटरी ने लिखा था कि सीएम के संज्ञान में यह जानकारी आई है कि कुछ नियमित कर्मियों, डेली वेजेज कर्मियों और कुछ मामलों संविदा कर्मियों को विगत एक-दो माह से वेतन अथवा मानदेय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को बिना देर किये वेतन उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश सीएम ने दिया था।

बाधाओं को दूर करने का भी निर्देश
चीफ सेकरेटरी ने वेतन भुगतान की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने का भी निर्देश दिया गया था। पत्र के अनुसार आवंटन की कमी के कारण वेतन नहीं मिल पाने की स्थिति में सचिव का आदेश ही काफी है। कर्मी अथवा कर्मियों के मामले में अवधि विस्तार से संबंधित आदेश लंबित होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी से तत्काल अनुमति लेने को कहा गया था। इसके अलावा कुछ मामलों में विभागीय प्रमुखों के नहीं होने की स्थिति में भुगतान नहीं होने की बात सामने आयी थी। ऐसे मामलों में किसी को अतिरिक्त प्रभार देकर काम कराये जाने की बात उन्होंने पत्र में लिखी थी। चीफ सेकरेटरी ने किसी भी हाल में 25 मई 2021 तक लंबित वेतन अथवा मानदेय का भुगतान कर देने का निर्देश अधिकारियों को दिया था।