Jharkhand : एडवोकेट राजीव कुमार पर जातिसूचक गाली देने और जमीन हड़पने का आरोप सही, CID ने कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट

झारखंड हाइ कोर्ट के एडवोकेट राजीव कुमार के द्वारा जातिसूचक गाली और जमीन हड़पने का मामला CID जांच सत्य पाया गया है। सीआइडी ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है। 

Jharkhand : एडवोकेट राजीव कुमार पर जातिसूचक गाली देने और जमीन हड़पने का आरोप सही, CID ने कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट
एडवोकेट राजीव कुमार (फाइल फोटो)।

रांची। झारखंड हाइ कोर्ट के एडवोकेट राजीव कुमार के द्वारा जातिसूचक गाली और जमीन हड़पने का मामला CID जांच सत्य पाया गया है। सीआइडी ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है। 

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बरियातू पुलिस स्टेशन एरिया के एदलहातु निवासी दीपक कच्छप के द्वारा 16 अगस्त 2022 को एसटी एससी पुलिस स्टेशन में अली असगर, अनिल कुमार, राजीव कुमार, अली इरफारन और मो. इस्लाम के खिलाफ कांड संख्या 56/2022 दर्ज कराया गया था। इन सभी के खिलाफ जालसाजी कर अवैध तरीके से आदिवासियों की जमीन (मौजा मीठा खाता संख्या-06. प्लॉट संख्या 926 रकवा 1.41 एकड़ एवं खाता संख्या-84 प्लॉट संख्या 611, रकवा 75 डी0) की खरीद-बिक्री और अवैध तरीके से कब्जा करने और जातिसूचक शब्दों द्वारा गाली-गलौज कर उन्हें अपमानित करने आरोप में दर्ज किया गया था।

सीआइडी जांच में आरोप पाया गया सही
बरियातू स्थित जमीन के कब्जेको लेकर एससी/एसटी थाना केस संख्या 56/22 मेंभी सीआईडी ने ने टेकओवर किया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके परदादा द्वारा प्लॉट संख्या 926 और 611 मेंकुल 2.20 एकड़ जमीन खरीदी गयी थी। लेकिन खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी अली असगर व अनिल कुमार, राजीव कुमार, अली इरफान और मो इस्लाम ने पूर्व में बेची गयी जमीन को साजिश के तहत गलत कुर्सीनामा बनाकर बेच दिया। आरोप था कि जब उसने जमीन पर कब्जा करने का विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित करते हुए अपशब्द कहा। जान से मारने की धमकी भी दी। केस में एससी- एसटी एक्ट लगा होने से केस के आईओ सदर डीएसपी बनाये गये थे। 
विगत सितंबर माह में सीआइडी ने उक्त केस को टेक ओवर कर जांच शुरु की। सीआइडी की जांच के क्रम में पाया गया कि इस कांड में वर्णित भूमि के वादी दीपक कच्छप के परदादा कोल्हा मुंडा के द्वारा वर्ष 1959 में खरीदी गई थी। तब से उनके वंशज गरीब आदिवासियों का उस भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा था, लेकिन अधिवक्ता राजीव कुमार ने सब कुछ जानते हुए भी छलपूर्वक दबंगता के साथ अवैध तरीके से उस भूमि से कमजोर आदिवासियों को बेदखल कर दिया। जबरन बाउंड्री कर कब्जा कर लिया।  उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। घटना को सत्य पाकर अन्य अभियुक्तों पर पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त राजीव कुमार के विरुद्ध चार्जशीट समर्पित किया गया है।