Jharkhand : झारखंड में एक सितंबर से खुदरा दुकानदार बेचेंगे शराब, नई उत्पाद नियमावली को ले नोटिफिकेशन जारी
झारखंड में अब शराब की बिक्री एक सितंबर ने निजी हाथों में चली जायेगी। शराब की खुदरा बिक्री का काम एक सितंबर से निजी हाथों में चला गया है। इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

रांची। झारखंड में अब शराब की बिक्री एक सितंबर ने निजी हाथों में चली जायेगी। शराब की खुदरा बिक्री का काम एक सितंबर से निजी हाथों में चला गया है। इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
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झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन होगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गयी है। शुक्रवार से 45 दिनों के भीतर लॉटरी के जरिए निजी हाथों में शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। इससे पहले दुकानों के रेवेन्यू और टारगेट की लिस्ट तैयार होगी। उसी आधार पर ऑनलाइन लॉटरी होगी।
15 अगस्त तक इस प्रक्रिया को पूरा करना है। तबतक खुदरा दुकानों का संचालन झारखंड बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्तर से किया जायेगा। इस दौरान मैनपावर की कमी की वजह से आधी से ज्यादा दुकानों के बंद रहने की संभावना है। फिलहाल, प्लेसमेंट एजेंसियों से जुड़े स्टॉफ के जरिए जेएसबीसीएल की देखरेख में दुकानें संचालित होगी।
थोक बिक्री व निगरानी का अधिकारी जेएसबीसीएल के पास ही रहेगा
एक सितंबर से लागू हो रही शराब बिक्री की नई व्यवस्था में भले ही शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों से होगी, लेकिन उसकी थोक बिक्री जेएसबीसीएल के अधिकार क्षेत्र में होगा। जेएसबीसीएल के गोदाम से ही निजी दुकानदार शराब खरीदेंगे।इतना ही नहीं, दुकानों की निगरानी भी जेएसबीसीएल के माध्यम से होगी। राज्य में नकली शराब रोकने, अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग व इसके अफसर चौकसी बरतेंगे। निगरानी करते रहेंगे। इसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को प्रभावी बनाया जायेगा।औचक छापेमारी व निगरानी जारी रहेगी। शराब परिवहन भी अफसरों की देखरेख में होगा, ताकि राज्य में जहरीली व नकली शराब न पहुंच पाए।
शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में देने के पूर्व वर्तमान व्यवस्था के तहत चल रहीं दुकानों की ऑडिटिंग का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। 30 जून को सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के नियंत्रण से राज्य की सभी खुदरा दुकानों को उत्पाद विभाग ने अपने अधीन ले लिया।अब जो भी दुकानें संचालित हो रही है, वह झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के अधीन कार्यरत कर्मियों के देखरेख में हो रही है। वर्तमान व्यवस्था में 31 अगस्त तक ही खुदरा दुकानों का संचालन होगा, इसके बाद शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में चली जायेंगी।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में फिलहाल 1,453 शराब की खुदरा दुकानें संचालित हो रही थी। अब नयी व्यवस्था के तहत शराब दुकानों की संख्या बढ़कर 1600 के करीब होने की संभावना है। इससे राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। साथ ही निजी हाथों से दुकानों का संचालन होने पर बाजार में एक प्रतिस्पर्धा विकसित होगी। इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा। दुकानों में हर तरह के कलेक्शन रखने होंगे।अब तक प्लेसमेंट एजेंसियियों की मोनोपॉली थी। दुकान के स्टॉफ ग्राहकों से प्रिंट से ज्यादा रकम वसूलते थे।लेकिन एक सितंबर से इस तरह की धांधली और मनमानी पूरी तरह बंद हो जायेगी।