Jharkhand: झारखंड में अब खुलेंगी शराब की निजी दुकानें, नई उत्पाद नीति को मंजूरी,कैबिनेट ने 17 प्रोपोजल को दी मंजूरी
झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में नई उत्पाद नीति-2025 को मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट की बैठक में 17 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी।

- शराब की थोक बिक्री का अधिकार जेएसबीसीएल के पास ही रहेगा
- एनसीसी कैडेट्स का दैनिक भत्ता बढ़ा
- 70 साल के अधिक आयु वालों के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना
रांची। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में नई उत्पाद नीति-2025 को मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट की बैठक में 17 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी। बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी।
लॉटरी से होगा शराब दुकानों का सलेक्शन
उत्पाद आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि राज्य में शराब बिक्री करने वाली 1453 दुकानों को निजी लोगों को दिया जायेगा। नयी उत्पाद नीति के तहत राज्य में थोक शराब बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के पास ही हेगा, लेकिन रिटेल में बिक्री के लिए प्राइवेट लोगों को मौका मिलेगा। नई उत्पाद नीति में दुकानों का आवंटन लाटरी से होगा। लेकिन एक व्यक्ति पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानें ही ले पाएगा। एक व्यक्ति को जिले में अधिकतम चार समूह मिल सकते हैं और वह चार से अधिक जिलों में दुकान नहीं ले सकता। उत्पाद आयुक्त ने कहा कि जुलाई से पहले निजी क्षेत्र में दुकानों को देने का काम पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
प्रोफेशनल एजुकेशन बिल को स्वीकृति
झारखंड कैबिनेट ने 70 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की भी स्वीकृति दी है। इसके तहत तीन लाख 84 हजार 518 नये परिवारों को पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जायेगा। एनसीसी कैडेटों के लिए मिलने वाले दैनिक भोजन भत्ते को 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये किया गया है। कैबिनेट ने झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2025 को स्वीकृति दी है। इससे व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों के अलग-अलग कोर्स की फीस तय की जा सकेगी। छात्रों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए इसे उपयोगी बताया गया है।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
धनबाद में रेलवे ओवरब्रिज कार्य की टेंडर राशि पर निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को शिथिल कर 17.895 प्रतिशत अधिक राशि तक निविदा निष्पादन को स्वीकृति। गिरिडीह के बड़कीटांड़ गिरिनिया मोड़ तक 11.065 किमी सड़क निर्माण को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित। मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए कुल 76 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी। विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी। सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी। सरकारी कार्यक्रम उड़ान के लिए मनोनय के आधार पर विमान सेवा की अवधि विस्तार की गयी।
गिरिडीह के बड़कीटांड़-तीनपलली-डोकीडीह-गि