झारखंड एमएलए कैश कांड: तीनों MLA की बेल पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई, बंगाल CID को फटकार

झारखंड एमएलए कैश कैंश कांड के तीनों आरोपी कांग्रेस एमएलए की बेल पिटीशन पर गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि आखिर इस मामले की सुनवाई लोअर में क्यों हो रही है।  हावड़ा कोर्ट के सीजेएम के पास इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीआईडी अफसरों को भी जमकर फटकार लगायी।

झारखंड एमएलए कैश कांड: तीनों MLA की बेल पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई, बंगाल CID को फटकार

कोलकाता। झारखंड एमएलए कैश कैंश कांड के तीनों आरोपी कांग्रेस एमएलए की बेल पिटीशन पर गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि आखिर इस मामले की सुनवाई लोअर में क्यों हो रही है।  हावड़ा कोर्ट के सीजेएम के पास इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीआईडी अफसरों को भी जमकर फटकार लगायी।

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स्पेशल कोर्ट में क्यों पेश नहीं किये गये आरोपी
कलकत्ता हाईकोर्ट जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को स्पेशळ कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया। जस्टिस ने सीआईडी से आरोपियों को एंटी करप्शन एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए बने स्पेशल कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।
सीआईडी के वकील से हाईकोर्ट ने पूछे सवाल
जस्टिस तीर्थंकर घोष ने सीआईडी के एडवोकेट  से पूछा कि आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया? क्या आप लोग कानून नहीं जानते? जस्टिस ने कहा कि लोअर कोर्ट में कैसे मामले की सुनवाई हो रही है? उनके पास ऐसे मामले की सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है।
सीजेएम कैसे कर सकते हैं सुनवाई?
जज ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि हावड़ा के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भी इस पर सुनवाई कैसे कर सकते हैं? उनको तो पहले ही मामले को स्पेशल कोर्ट में भेज देना चाहिए था। जस्टिस ने सीआईडी से पूछा कि आप लोगों ने सीजेएम कोर्ट से दो बार आरोपियों को कब्जे में लेकर पूछताछ की?
नयी धारा जोड़ने के लिए दिया गया है आवेदन: सीआईडी
सीआईडी के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में नयी धारा जोड़ने के लिए आवेदन किया गया है। सीआईडी ने लोअर कोर्ट में आईपीसी की धारा 467 जोड़ने का आवेदन किया है। इस धारा के तहत दोष साबित होने पर आरोपियों को अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अब तक जिन धाराओं के तहत मामला किया गया है, इसके तहत अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है. हालांकि, आरोपियों की बेल पिटीशन पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी हाईकोर्ट में जारी रहेगी।
झारखंड के तीनों MLA 30 जुलाई को 49 लाख कैश के साथ हुए थे अरेस्ट
हावड़ा जिला के पांचला में एनएच 16 पर हावड़ा रूरल पुलिस ने झारखंड के तीन कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी सहित पांच लोगों को 49 लाख रुपये कैश के साथ अरेस्ट किया था। रानीहाटी मोड़ पर 30 जुलाई की शाम पुलिस चेकिंग में 49 लाख रुपये कैश एमएलए की फारचुनर गाड़ी से मिली थी। गिरफ्तार लोगों में गाड़ी का ड्राइवर व एक नेता भी शामिल है।
14 अगस्त तक सीआईडी कस्टडी में एमएलए
हावड़ा में तीनों एमएलए के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी, 171ई व 34 के साथ-साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8 व 9 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की जांच सीआइडी को सौंप दी गयी है। हावड़ा जिला अदालत ने तीनों एमएलए को 10 दिनों की सीआईडी हिरासत में भेजा था। सीआईडी ने  बुधवार को तीनों आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था। हावड़ा के सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार दिन अर्थात् 14 अगस्त तक सीआईडी कस्टडी में भेज दिया गया है।