Jharkhand: हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता का MLA सरयू राय पर गंभीर आरोप, कहा-षडयंत्र कर FIR से नाम हटवाया

झारखंड में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता तथा निर्दलीय एमएलए सरयू राय के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।हेल्थ मिनिस्टर की ओर से सरयू राय पर कोरोना प्रोत्साहन राशि मामले में रांची के डोरंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर में षड्यंत्र कर अपना नाम हटवाने का आरोप लगाया गया है।

Jharkhand: हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता का MLA सरयू राय पर गंभीर आरोप, कहा-षडयंत्र कर FIR से नाम हटवाया
बन्ना गुप्ता-सरयू राय (फाइल फोटो)।

रांची। झारखंड में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता तथा निर्दलीय एमएलए सरयू राय के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।हेल्थ मिनिस्टर की ओर से सरयू राय पर कोरोना प्रोत्साहन राशि मामले में रांची के डोरंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर में षड्यंत्र कर अपना नाम हटवाने का आरोप लगाया गया है।

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हेल्थ मिनिस्टर के प्रतिनिधि के रूप में उनके आप्त सचिव ओमप्रकाश सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर उक्त आरोप लगाया। यह प्रेस कांफ्रेंस खुद हेल्थ मिनिस्टर करनेवाले थे, लेकिन वे समय पर अपने आवास पर नहीं पहुंच सके।

मिनिस्टर के आप्त सचिव ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट से गलत ढंग से दस्तावेज लेने तथा इससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन होने के मामले में डोरंडा पुलिस स्टेशन में सरयू राय के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करायी गयी थी। इस एफआइआर में  छेड़छाड़ की गई है। इसमें एक्युज्ड के रूप में व्हाइटनर लगाकर सरयू राय का नाम हटाकर उसपर अन्य कर्मी लिखा गया। 
हेल्थ मिनिस्टर के आप्त सचिव ने दावा किया कि बाद में केस के आीओ ने खुद कोर्ट में आवेदन देकर सरयू राय का नाम जोड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की कोर्ट ने थाने से कांड दैनिकी मंगाकर जांच की तो पाया कि एफआइआर के साथ दर्ज आवेदनों में तो एक्युज्ड के रूप में सरयू राय का नाम है। लेकिन दर्ज एफआइआर में व्हाइटनर लगाकर एक्युज्ड के नाम की जगह अन्य कर्मी लिखा गया है।मिनिस्टर के आप्त सचिव ने कहा कि सरयू राय शुरू से ही षड्यंत्रकारी रहे हैं, इसलिए वे राज्य के डीजीपी तथा रांची के एसएसपी से इस मामले की जांच की मांग करते हैं।

कोर्ट से मिली सरयू का नाम जोड़ने की अनुमति
उन्होंने सरयू राय के नाम जोड़ने से संबंधित याचिका पर कोर्ट के आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराया है।  कहा कि कोर्ट ने सरयू राय का नाम एक्युज्ड के रूप में जोड़ने की अनुमति दे दी है।  कोर्ट ने इस मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में हस्तांतरित करने का आदेश दिया है।
यह हैं आरोप
एमएलए सरयू राय ने हेल्थ मिनिस्टर पर स्वयं प्रोत्साहन राशि लेने तथा विभाग पर दबाव डालकर अपने कई अपात्र कर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि दिलाने के आरोप लगाये थे। इसके बाद मिनिस्टर ने उनके विरुद्ध आफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन कर गलत ढंग से विभाग से दस्तावेज लेने का आरोप लगाते हुए डोरंडा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी।