Jharkhand : हेमंत कैबिनेट की में 34 एजेंडों पर लगी मुहर, अब अपराधियों की गिरफ्तारी पर भी मिलेगा इनाम
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने उग्रवादियों के अलावा अब क्रिमिनलों की गिरफ्तारी के लिए भी इनाम की मंजूरी है। अब अपराधियों की गिरफ्तारी पर दो से 30 लाख रुपये तक इनाम दिये जायेंगे।

रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने उग्रवादियों के अलावा अब क्रिमिनलों की गिरफ्तारी के लिए भी इनाम की मंजूरी है। अब अपराधियों की गिरफ्तारी पर दो से 30 लाख रुपये तक इनाम दिये जायेंगे।
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कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया बंधुओं से बातचीत... pic.twitter.com/kDu14dHGqx
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 8, 2025
कैबिनेट की बैठक के कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की इस बैठक में राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी गयी। पेंशधारियों का भी महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। रिम्स के सरकारी सहायक प्राध्यपकों के प्रमोशन के लिए छाया पद की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री जन मन के तहत 275 आंगनबाड़ी की मंजूरी दी गयी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम अब वीर सहित बुधु भगत विश्वविद्यालय होगा।झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई इसके तहत सीधी नियुक्ति 50% होगी।अब जेएसएमडीसी बालू घाटों का ऑक्शन नहीं करेगा। झारखंड सेंड माइंस रूल 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई, इसके तहत अब जिला स्तर से बालू घाटों का ऑक्शन होगा।
सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा
कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक एक जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में एक जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी। ‘राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया है, उन्हें 01.01.2025 के प्रभाव से वेतन का 55 फीसदी (पचपन प्रतिशत) महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
पेंशनर्स को अब 55 प्रतिशत मिलेगा डीआर
एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी है। ‘राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें 01.01.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 55 फीसदी (पचपन प्रतिशत) महंगाई राहत स्वीकृत किया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 के संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग, फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका तथा मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू में सुपर स्पेशियलिटि के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल- 168 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
राज्य में अगले 05 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए “मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लागू किए जाने हेतु कुल राशि रू0 299.30 (दो सौ निनावे करोड़ तीस लाख) रूपये के अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं स्वास्थ्य संस्थानों को Managed Wi-Fi से युक्त करने हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं वित्त नियमावली के नियम-245 के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड के मनोनयन तथा Hospital Management Information System (HMIS) का क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या- 131, दिनांक- 28.08.2017 को शिथिल करते हुए राज्य में CDAC, जो भारत सरकार का उपक्रम है, के मनोनयन की स्वीकृति दी गयी।
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची अंतर्गत क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना हेतु विभिन्न स्तर के कुल 103 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
राज्य संचालित “कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना” के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत Jharkhand Sand Mininig Rules, 2025 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गयी।
“झारखण्ड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2025” के गठन की स्वीकृति दी गयी।
डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची के नाम में परिवर्तन हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित दो आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गयी।
रिम्स, राँची के अधीन कार्यरत सरकारी सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति हेतु सह-प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्राध्यापक के छाया पदों (Supernumarary Posts) के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत “झारखण्ड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली-2025” के गठन की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गयी।