झारखंड पुलिस में ‘नो परमिशन, नो लीव’! DGP के आदेश से ADG से लेकर SP तक पर सख्ती
झारखंड पुलिस में DGP का बड़ा आदेश—अब ADG, IG, DIG, SP और कमांडेंट बिना अनुमति छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। अनुशासन और कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ी।
रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड पुलिस विभाग में अब अनुशासन को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी और कमांडेंट स्तर के अधिकारी बिना उनकी अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। इस फैसले के बाद पूरे पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।
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छुट्टी से पहले DGP की मंजूरी अनिवार्य
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब इन वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी तभी प्रभावी मानी जाएगी जब DGP कार्यालय से अंतिम सहमति मिल जाएगी। भले ही संबंधित नियंत्रण अधिकारी छुट्टी स्वीकृत कर दें, लेकिन बिना DGP की मंजूरी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे।
बिना सूचना घूमने पर सख्ती
मुख्यालय को लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि कई जिलों के एसपी और कमांडेंट बिना अनुमति रांची या अन्य स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं। कई बार आपात स्थिति में संपर्क करने पर अधिकारी अपने मुख्यालय से गायब पाए गए, जिसे मुख्यालय ने गंभीर लापरवाही माना है।
विधि-व्यवस्था पर असर को लेकर चिंता
DGP ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इस तरह की लापरवाही से कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है। किसी भी बड़ी घटना के दौरान अधिकारियों का मुख्यालय में मौजूद रहना अनिवार्य है, ताकि तुरंत निर्णय और कार्रवाई हो सके।
आला अधिकारियों पर भी लागू नियम
यह आदेश केवल जिला स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि एडीजी, आईजी और डीआईजी जैसे शीर्ष अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू किया गया है। अब कोई भी अधिकारी बिना पूर्व सूचना और अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।
सख्ती से पालन के निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी तय मानी जा रही है।
क्या बदलेगा इस आदेश से?
अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी
आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी
विभागीय अनुशासन और नियंत्रण मजबूत होगा






