झारखंड : IAS वंदना डाडेल के खिलाफ CBI जांच पर रोक,  हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटा

झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच में आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन किये जाने और कई संस्थानों की व्यावसायिक दर निर्धारित करने के खिलाफ सीबीआइ जांच के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सीबीआइ जांच और विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया था।

झारखंड : IAS वंदना डाडेल के खिलाफ CBI जांच पर रोक,  हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटा

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच में आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन किये जाने और कई संस्थानों की व्यावसायिक दर निर्धारित करने के खिलाफ सीबीआइ जांच के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सीबीआइ जांच और विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया था।

यह भी पढ़ें:Jharkhand Cabinet Decision : मदरसा व संस्कृत शिक्षकों को मिलेगा पेंशन, कैबिनेट की बैठक में 30 प्रोपोजल स्वीकृत
कोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप

सिंगल ने आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग सचिव वंदना डाडेल की मामले में संलिप्तता मानते हुए उनके खिलाफ सीबीआइ जांच करने और कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मामले में निजी कंपनी बेबको को भी नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। सिंगल के आदेश के खिलाफ वंदना डाडेल ने अपील दाखिल की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया गया कि एकलपीठ का आदेश उचित नहीं है। सिंगल बेंच ने सभी बिंदुओं पर गौर नहीं किया है। बिना सभी बिंदुओं और प्रविधानों पर गौर किए ही आदेश पारित कर दिया है।

सिंगल ने दिया था जांच का आदेश
सिंगल बेंच के आदेश से कई व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होंगी, इसलिए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने सीबीआइ जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। एकलपीठ ने 22 सितंबर को सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। सिंगल बेंच ने कहा था कि आयडा में नियमों और प्रविधानों का पालन किए बिना ही जमीन का आवंटन किया गया है।आयडा निदेशक मंडल को नियमों में संशोधन करने का प्रविधान नहीं है लेकिन निदेशक मंडल ने इसमें संशोधन कर फैक्ट्री के बदले शो रूम खोलने वालों को व्यावसायिक दर निर्धारित कर दिया जो गलत है। वर्ष 2009 से यह गड़बड़ी हुई थी, उस समय वंदना डाडेल आयडा की अध्यक्ष थीं।
सिंगल बेंच ने वंदना डाडेल पर कोर्ट को सही जानकारी नहीं देने और गलत करने वाले अफसरों व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कहते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। कोर्ट को गुमराह करने के लिए चीफ सेकरेटरी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था।
बेबको मोटर्स ने दाखिल की थी याचिका
बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि प्रार्थी की कंपनी को भारत फोम इंडस्ट्रीज को प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटित किया गया था। बाद में प्लांट लगाना संभव नहीं हुआ तो कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट बदल दिया। सर्विस एवं रिपेयरिंग सेंटर और टोयटा के वाहनों से जुड़े सेंटर खोलने की अनुमति मांगी। तब आयडा के अध्यक्ष ने शो काज किया और प्रोजेक्ट बदलने का कारण बताने को कहा। कोर्ट को बताया गया कि आयडा के बोर्ड ने कंपनी के आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी है, ऐसे में उनके खिलाफ शो काज नहीं किया जा सकता है।