Hazaribagh land scam: बिजनसमैन विनय सिंह और पत्नी स्निग्धा एसीबी कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
हजारीबाग ACB कोर्ट ने IAS विनय चौबे केस में कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पर वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और म्यूटेशन का आरोप है।
- याचिका खारिज
हजारीबाग। IAS विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन के मामले में फंसे प्रमुख आरोपी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को झटका लगा है। सोमवार को हजारीबाग एसीबी (ACB) की विशेष अदालत ने दोनों की जमानत और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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कोर्ट के फैसले के बाद जहां विनय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं, वहीं उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस केस में अन्य आरोपी विजय प्रताप सिंह और शैलेष कुमार की जमानत याचिका भी अदालत ने नामंजूर कर दी है। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने पैरवी की। विनय सिंह ने नियमित बेल के लिए याचिका दायर की थी, जबकि उनकी पत्नी ने अग्रिम जमानत मांगी थी — लेकिन कोर्ट ने दोनों को कोई राहत नहीं दी।
एसीबी केस संख्या 11/2025 में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, हजारीबाग के सदर अंचल थाना नंबर 252 के तहत स्थित भूमि (खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060, 848 — कुल 28 डिसमिल, और खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 — 72 डिसमिल) को विनय सिंह और स्निग्धा सिंह के नाम पर अवैध रूप से म्यूटेशन कराया गया था।फिलहाल उक्त भूमि पर नेक्सजेन ऑटोमोबाइल शोरूम संचालित है।






