गुजरात: बोटाद जिले में जहरीली शराब से अब तक 29 की मौत, मुख्य आरोपी समेत 14 अरेस्ट

गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब तक 29 हो चुकी है। शराब पीने वाले 30 लोगों की हालत गंभीर है। इस मामले में सोमवार को 10 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 19 लोगों की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले में मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को अरेसेट किया है। एसआइटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

गुजरात: बोटाद जिले में जहरीली शराब से अब तक 29 की मौत, मुख्य आरोपी समेत 14 अरेस्ट
  • शराब की जगह लोगों को मेथेनॉल पिला दिया

अहमदाबाद। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब तक 29 हो चुकी है। शराब पीने वाले 30 लोगों की हालत गंभीर है। इस मामले में सोमवार को 10 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 19 लोगों की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले में मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को अरेसेट किया है। एसआइटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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बताया जाता है कि सोमवार को बरवाला के रोजिद गांव में एक शराब भट्टी पर आठ गांव के लोग शराब पीने आये थे। शराब की जगह वहां लोगों को मेथेनॉल केमिकल दिया गया था। यह मेथेनॉल अहमदाबाद से लाया गया था। जहरीली शराब से रोजिंद के अलावा रेस, चौकड़ी, धंधुका, नभोई, रणपरी, पोलरपुर और चौरागा में लोगों की मौत हुई है। 

खुले में जमीन पर ही अंतिम संस्कार

जहरीली शराब पीकर मरने वालों के शवों को श्मशान घाट ले जाने की बजाय खुले में जमीन पर ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबसे ज्यादा रोजिंद गांव में नौ लोगों के शव का अंतिम संस्कार किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री वीनू मरोदिया ने कहा कि ये घटना दुखद और शर्मनाक है। हम इसकी जांच करेंगे कि शराबबंदी के बावजूद राज्य में शराब कैसे और कौन बेच रहा है? दोषी पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई करेंगे।
जहरीली शराब कैसे मिली?
कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब कैसे मिली? उन्होंने कहाकि सरकार ने डीएसपीको जांच की जिम्मेदारी दी है, लेकिन पुलिस की भूमिका खुद संदिग्ध है, ऐसे में सही जांच कैसे हो पायेगी।
गुजरात में 62 साल से लागू है शराबबंदी
गुजरात में 1960 से ही शराबबंदी लागू है। गुजरात सरकार ने 2017 में शराबबंदी से जुड़े कानून को और सख्त कर दिया था। इसके तहत अगर कोई गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री करता है, तो उसे 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है।