दिल्ली में दिवाली पर नहीं फुटेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार

देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम का उपयोग कर पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी है। 

दिल्ली में दिवाली पर नहीं फुटेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार
  • बेरियम का उपयोग कर पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका भी खारिज 
  • दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जलाने पर बैन
  • सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी छूट

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम का उपयोग कर पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी है। 

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सेंट्रल गवर्नमेंट और पटाखा निर्माताओं ने इन पटाखों के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी। दोनों ने इनके निर्माण को मंजूरी का अनुरोध किया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सभी जगह बेरियम युक्त पटाखों पर बैन रहेगा। बेरियम से बने पटाखे कोई नहीं जला सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर हर जगह ग्रीन पटाखों को जलाया जा सकता है। इसी के साथ लड़ियों, रॉकेट जैसे पटाखों पर  बैन बरकरार रहेगा। 
अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने लगाया पटाखों पर बैन
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने हाल ही में पटाखों के निर्माण, बिक्री और जमाखोरी पर बैन लगाया था। कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है, न कि पटाखे जलाने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसका कड़े तरीके से पालन होना चाहिए।
बीजेपी ने किया था विरोध
दिल्ली सरकार के फैसला का दिल्ली भाजपा ने कड़ा विरोध किया था। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल हिंदूओं को उनका त्योहार अच्छे से मनाने नहीं देना चाहते हैं। इससे पहले बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका डाली थी।