धनबाद: 30 दिसंबर की मिड नाइट से दो जनवरी तक कुछ शर्तों के साथ पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में रहेगी निषेधाज्ञा 

कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने भी कदम उठाया है। एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने होटलों, क्लबों और पिकनिक स्पाटों पर गुरुवार 30 दिसंबर की मध्य रात दो जनवरी की मध्य रात तक 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। 

धनबाद: 30 दिसंबर की मिड नाइट से दो जनवरी तक कुछ शर्तों के साथ पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में रहेगी निषेधाज्ञा 
  • होटलों क्लबों और पिकनिक स्पाटों पर 144 लागू 

धनबाद। कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने भी कदम उठाया है। एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने होटलों, क्लबों और पिकनिक स्पाटों पर गुरुवार 30 दिसंबर की मध्य रात दो जनवरी की मध्य रात तक 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। 

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पब्लिक प्लेस पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य

कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर तथा लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने 30 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि से दो जनवरी 2022 की मध्य रात्रि तक पूरे धनबाद अनुमंडल में कुछ शर्तो के साथ दं.प्र.सं. की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। एसडीएम ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगामी 30 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि से दो जनवरी 2022 की मध्य रात्रि तक जिले के सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों सहित पूरे धनबाद अनुमंडल में दं.प्र.सं. की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंस का पालन तथा सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

एसडीएम के आदेश में कहा गया है कि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित हो या कोई कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनावायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले में प्रवेश किए हो, वैसे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों को यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय या पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा द एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जायेगी।