धनबाद: जज उत्तम आनंद मौत मामला : दोनों आरोपितों को CBI ने लिया छह दिनों की रिमांड पर

धनबाद: जज उत्तम आनंद मौत मामला : दोनों आरोपितों को CBI ने लिया छह दिनों की रिमांड पर

धनबाद। धनबाद के जिला एवं संत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रहे सीबीआई के स्पेशल सेल ने मंगलवार को छह दिन की रिमांड पर लिया है। सीबीआइ की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को छह दिनों के पुलिस कस्टडी देने की मांग की गयी थी। 

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केस के आईओ ने कोर्ट में आवेदन देकर ऑटो चोरी के मामले में दर्ज एफआइआर में दोनों से पूछताछ के लिए छह दिनों की कस्टडी की मांग की थी । सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में इस मामले में शामिल षड्यंत्रकारी का पता लगने की संभावना है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को छह दिनों के सीबीआई हिरासत में देने का आदेश दिया है।
हो चुका है ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट
इसके पूर्व सीबीआइ जज मर्डर मामले में दर्ज एफआइआर में भी दोनों आरोपितों का कस्टडी में लेकर पूछताछ कर चुकी है। सीबीआइ  दोनों आरोपियों का नार्को सहित अन्य टेस्ट भी करा चुकी है।।कोर्ट के आदेश पर सीबीआई 16 अगस्त को दोनों आरोपियों को गुजरात ले गई थी। नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के बाद सीबीआई की टीम ने चार सितंबर को दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट में पेश कर दिया था। दोनों ज्यूडिशिल कस्टडी में धनबाद जेल मंय बंद है।

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फ्लैश बैक
जज उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पांच बजकर आठ मिनट पर जज को  मिनट पर एक ऑटो ने धक्का मार दिया। हॉस्पीटल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह हादसा नहीं है। जज को जानबूझकर धक्का मारा गया। मामले में ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मर्डर की एफआइआर दर्ज की गयी। पुलिस ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को अरेस्ट कर ली। जज की मौत को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। झारखंड सरकार द्वारा गठित एसआइटी ने मामले की जांच कर रही थी। झारखंड गवर्नमेंट की । झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को सौंप दी गई।अब तक कोई भी एक ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है तो साजिश की ओर इशारा करते हों। केस की जांच की मोनेटरिंग हाईकोर्ट कर रही है। सीबाआइ के प्रत्येक सप्ताह हाई कोर्ट में जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपनी है।