बिहार: अनलॉक-3: दुकानें शाम सात बजे तक खुलेंगी, रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू, पार्क खोलने की भी अनुमति 

बिहार कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू के लिए छह जुलाई तक अनलॉक-3  तक अनलॉक को लगाया गया है। अनलॉक तीन की  गाइडलाइन के अनुसार बिहार में अब संध्या सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस में 100 परसेंट लोग काम पर आयेंगे। पार्क खोलने की भी अनुमति दे दी गयी है। 

बिहार: अनलॉक-3: दुकानें शाम सात बजे तक खुलेंगी, रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू, पार्क खोलने की भी अनुमति 
  • स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

पटना। बिहार कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू के लिए छह जुलाई तक अनलॉक-3  तक अनलॉक को लगाया गया है। अनलॉक तीन की  गाइडलाइन के अनुसार बिहार में अब संध्या सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस में 100 परसेंट लोग काम पर आयेंगे। पार्क खोलने की भी अनुमति दे दी गयी है। 

स्टेट में नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह पांच तक प्रभावी रहेगा। सीएम  नीतीश कुमार ने सोमवार की शाम स्वयं ट्वीट कर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण और पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद अनलॉक-3 पर निर्णय लिया। नया आदेश 23 जून से लागू होगा और छह जुलाई तक प्रभावी रहेगा।आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक-3 पर दी जाने वाली सहूलियतों और पाबंदियों पर फैसला लिया गया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस कांफ्रेंस यह जानकारी दी। इसके बाद होम डिपार्टमेंट द्वारा अनलॉक-3 की गाईडलाइन जारी कर दी गयी। 

अनलॉक तीन में 23 जून से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। इनमें राशन, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस आदि खाद्य सामग्रियों और कृषि संबंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। वहीं, अन्य दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी, यह संबंधित जिले के डीएम तय करेंगे। पार्क एवं उद्यान छह बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे। पार्क व उद्यान प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें आने वाले सभी लोग मास्क पहने रहें। सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना के सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस पूरी क्षमता से काम करेंगे
23 जून से गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस  पूरी क्षमता के साथ शाम पांच बजे तक काम करेंगे। अब शत-प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी। हालांकि गवर्नमेंट में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवा को छोड़ आवागमन पर पाबंदी रहेगी। सुबह पांच से रात नौ बजे तक सार्वजनिक वाहनों का परिचालन 50 परसेंट कैपिसिटी  के साथ होगा।

स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
अनलॉक-3 में भी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल व यूनिवर्सिटी द्वारा किसी भी तरह की एग्जाम नहीं होंगी। एजुकेशनलइंस्टीच्युट्स द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम व जिम पहले की तरह अभी बंद ही रहेंगे। वहीं, रेस्टोरेंट एवं होटल का संचालन केवल होम डिलीवरी व टेक होम के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक होगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी।
शादी में 25 लोग हो सकेंगे शामिल 
विवाह समारोह अधिकतम 20 की जगह अब 25 लोगों की उपस्थिति हो सकेगी। डीजे और बारात जुलूस नहीं निकलेगा। शादी की पूर्व सूचना लोकल पुलिस स्टेशन को कम-से-कम तीन दिनों पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में भी 20 की जगह अब अधिकतम 25 लोग शामिल होंगे।
बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के ऑफिस खुले रहेंगे
औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा
ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा

एसओपी का पालन अनिवार्य

अनलॉक में छूट मिलने वाली दुकानों व संस्थाओं को कोविड के लिए जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई बाजार, प्रतिष्ठान लगातार निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे अस्थायी रूप से बंद करते हुए सख्त कार्रवाई की जायेगी। डीएम अपने स्तर से लोकल परिस्थितियों की समीक्षा कर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकते हैं।
मेडिकल व हेल्थ स्टाफ की छुट्टियां 30 जून तक कैंसिल
स्टेट के डॉक्टर व हेल्थ स्टाफ की छुट्टियां एक बार फिर 30 जून तक केंसिल कर दी गयी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम और विशेष चौकसी और मानिटरिंग के लिए सभी डाक्टर (संविदा सहित), मेडिकल अफसर से लेकर निदेशक प्रमुख एवं सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य, अधीक्षक, सभी स्वास्थ्य कर्मियों, जीएनएम, एएनएम, शल्य कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की छुट्टियां 30 जून तक केंसिल कर दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्टेट में पांच मई को लॉकडाउन लागू हुआ, जो आठ जून तक प्रभावी रहा। इस दौरान संक्रमण में काफी कमी आई। इसके बाद अनलॉक शुरू हुआ।

आठ-15 जून तक अनलाक-1

15-22 जून तक अनलाक-2

23 जून से छह जुलाई तक अनलाक-3