बिहारः गोपालगंज के खजुरबानी शराबकांड में नौ दोषियों को फांसी, चार महिलाओं को आजीवन कारावास

गोपालगंज टउन पुलिस स्टेशन एरिया के खजुरबानी वार्ड संख्या 25 में जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने नौ दोषियों को फांसी, चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

  • शराब पीने से 19 की गई थी जान

गोपालगंज। गोपालगंज टउन पुलिस स्टेशन एरिया के खजुरबानी वार्ड संख्या 25 में जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने नौ दोषियों को फांसी, चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) लवकुश कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्तों को दोषी करार देते सजा सुनाई। खजुरबानी वार्ड नंबर 25 निवासी छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी और मुन्ना चौधरी को फांसी की सजा सुनाई। लालझरी देवी, कैलाशो देवी, रीता देवी तथा इंदु देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
वर्ष 2016 में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हो गई थी। छह लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। पुलिस ने घटना के बाद रेडकर भारी मात्रा में शराब बरामद की थी। इसी मामले में नौ अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गयी है। इस मामले में 14 आरोपित थे। इनमें एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। शेष 13 आरोपितों में नौ पुरुष और चार महिलाएं शामिल थीं। दोषी पाये गये नौ पुरुषों को फांसी और चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

यह है घटनाक्रम
वर्ष 2016 की 16 अगस्त को गोपालगंज टाउन के खजुरबानी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। छह लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सीनीयर अफसरों के निर्देश पर पुलिस ने 16 अगस्त की रात खजुरबानी मोहल्ले में रेड दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की थी। घंटों चली रेड में अवैध शराब के धंधेबाजों के घरों से लेकर आसपास के इलाके से शराब बरामद की गई। नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष बीपी आलोक के बयान पर अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाते हुए खजुरबानी वार्ड नंबर 25 निवासी छठू पासी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, कैलाशो देवी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, रीता देवी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी, मुन्ना चौधरी, इंदु देवी और ग्रहण पासी के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया गया था। 

पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई प्रारंभ हुई। ट्रायल के दौरान ही एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मौत हो गई। शेष 13 के विरुद्ध सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में विशेष न्यायालय (उत्पाद) ने ट्रायल का सामना कर शेष सभी 13 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा दी। 
शराब में मिली थी मिथाइल

खजुरबानी मोहल्ले से भारी मात्रा में शराब बरामद होने के बाद उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जांच में यह पाया गया कि शराब में मिथाइल है। इसके बाद पुलिस ने इसी आधार पर कोर्ट में चार्जशीट समर्पित किया था।