बिहार: एक्स लॉ मिनिस्टर कार्तिकेय सिंह को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

बिहार के एक्स लॉ मिनिस्टर व आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। बिल्डर के किडनैपिंग मामले में कार्तिकेय सिंह के जमानत पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार परमार ने सुनवाई की।

बिहार: एक्स लॉ मिनिस्टर कार्तिकेय सिंह को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

पटना। बिहार के एक्स लॉ मिनिस्टर व आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। बिल्डर के किडनैपिंग मामले में कार्तिकेय सिंह के जमानत पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार परमार ने सुनवाई की।

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कार्तिकेय सिंह पर एक बिल्डर के किडनैपिंह का मामला चल रहा है। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। विपक्षी दलों की ओर से मामला उठाने के बाद उन्हें कानून मंत्रालय से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया। विपक्ष का विरोध तेज होने पर कार्तिकेय सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर ने इस्तीफा दे दिया था। विपक्षा दल इस मामले में सीएम नीतीश कुमार को निशाना बना रहे थे।

यह है मामला 
वर्ष 2014 में पटना जिले के बिहटा इलाके में एक बिल्डर का किडनैप कर लिया गया था। इस मामले में  कार्तिकेय सिंह को एक्युज्ड बनाया गया था। बिहटा थाना कांड संख्या 859/2014 दर्ज है।  इस मामले में उनके खिलाफ कोर्ट की ओर से वारंट जारी किया । 16 अगस्त को उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना था। उसी दिन बिहार की नई महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। कार्तिकेय सिंह ने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने के बदले मिनिस्टर पद की शपथ ले ली थी।