धनबाद:बाघमारा बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो की खोज में आधी रात को रेड, दो समर्थक पुलिस कस्टडी में,पूछताछ

  • बिना नोटिस तामिला किये ढुल्लू के घर से लौटी पुलिस
  • ढुल्लू के करीबी धमेंद्र गुप्ता को बेल
  • शरत महतो के जमानत अर्जी पर दो मार्च को सुनवाई
धनबाद।बीजेपी के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो व उनके समर्थकों की खोज में पुलिस ने शनिवार की देर रात बाघमारा, कतरास, मधुबन व बरोरा एरिया में कई जगहों पर रेड की। बरोरा पुलिस ने दो लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में रेड की है। कतरास पुलिस ने चैतुडीह व कतरास के आनंद मोहल्ला में रेड की। पुलिस अफसर रेड के बारे में कुछ जानकारी देने से बच रहे हैं। बिना नोटिस तामिला किये ढुल्लू के घर से लौटी पुलिस बाघमारा पुलिस स्टेशन की पुलिस केस नंबर 17/20 में एमएलए ढुल्लू महतो व उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड केदार यादव को शनिवार को 41 (ए) के तहत नोटिस तामिल कराने शनिवार को चिटाही पहुंची। ढुल्ल अपने चिटाही स्थित घर पर नहीं मिले। घर पर किसी के उपलब्ध नहीं रहने के कारण पुलिस नोटिस का तामिला नहीं करा सकी। केस के आइओ बाघमारा एएसआइ चंदन कुमार शर्मा नोटिस तामिला कराने पहुंचे थे। एमएलए की पत्नी सावित्री देवी को खोजी। कहा गया कि वह भी घर में कोई नहीं है। विधायक के ऑफिस पहुंची लेकिन वहां भी कोई नहीं मिले। चिटाही बस्ती में भी पुलिस कई लोगों से एमएलए के संबंध में जानकारी ली। लोगों ने अनभिज्ञता जतायी। पुलिस बिना नोटिस तमिला कराये लौट गयी। क्या है मामला किरण महतो ने हाइकोर्ट में कंपलेन दायर करते हुए कहा था कि एमएलए ढुल्लू महतो के समर्थक केदार यादव, सोनू शर्मा सोनारडीह, रियाज अंसारी महुदा, राजू शर्मा, बॉबी खान, अमजद खान (तीनों बाघमारा) ने वर्ष 2018 में शैली कंपनी में कार्यरत चार हाइवा टिपर व एक पेलोडर मशीन को केशरगढ़ साइडिंग सेलूट लिये थे। इनलोगों ने उनके समर्थक सुभाष महतो पर रिवाल्वर सटाकर मारपीट,पॉकेट से रुपये भी छीनकर चार हाइवा, एक पेलोडर लूट लिये। वाहनों को आग के हवाले करने की धमकी दी। बाद में पुलिस दो हाइवा जब्त कर पुलिस स्टेशन लायी थी। एमएलए के समर्थक दो हाइवा व एक पेलोडर पेट्रोल पंप ले गये थे। ढुल्लू के करीबी धमेंद्र को बेल जेल में बंद एमएलए ढुव्लू के करीबी धर्मेंद्र गुप्ता को बेल मिल गई है। कोर्ट ने चुनचुन गुप्ता के मामले में केस डायरी तलब की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान चिटाही निवासी सुरेश महतो से मारपीट के मामले में धर्मेंद्र को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने तीन हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। धर्मेंद्र 19 फरवरी से जेल में है। लोअर कोर्ट ने 22 फरवरी को धमेंद्र की बेल पिटीशन खारिज कर दी थी। चुनचुन की जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की अदालत ने केस डायरी तलब की है। चुनचुन 22 फरवरी से जेल में बंद है। लोअर कोर्ट से 25 फरवरी को चुनचुन की बेल पिटीशन खारिज हो चुकी है। ढुल्लू के भाई की जमानत अर्जी पर दो मार्च को सुनवाई ढुल्लू महतो के भाई शरत महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो और भोला साव की अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की अदालत में स्थानांतरित कर दी है।कोर्ट ने 27 फरवरी को उक्त के नामजद आरोपी एमएलएसमर्थक चीकू सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। एमएलए के खिलाफ रेप की कोशिश की आरोप लगाने वाली महिला लीडर के पति की कंपलेन पर 22 फरवरी को चुनचुन, शरत महतो, भोला साव, शिवजी सिंह, चीकू और चुनचुन के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी थी। इनलोगों पर केस उठाने की धमकी देने, अपहरण कर लेने व छिनतई का आरोप है।