झारखंड: बिना नक्‍शा पास कराये मकान बनाये हैं तो 31 दिसंबर तक करा लें रेगुलर

रांची: झारखंड गर्वमेंट ने म्यूनिशिरल कॉरपोरेशन एरिया में बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन कर बने अनधिकृत भवनों को रेगुलर करने की टाइम फिक्स कर दी है. अब इसके लिए मार्च 2020 तक दिए गए आवेदन ही वैलिड होंगे. आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अगले तीन महीने के अंदर गर्वमेंट ऐसे आवेदनों पर सशर्त विचार करेगी. वही मकान रेगुलर होंगे, जिनका निर्माण 31 दिसंबर 2018 से पूर्व हुआ हो. आवेदकों को बिना नक्सा के बनाये गये मकान निर्माण को नियमित कराने के लिए पर वर्ग मीटर 200 रुपये का फाइन देना होगा. मैक्सिमम 500 वर्गमीटर में बने मकान ही रेगुलर होंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसे भवन किसी भी कीमत पर नियमित नहीं हो सकेंगे, जिसकी प्रकृति विवादित हो. कमजोर आय वर्ग वालों को नहीं देना होगा आवेदन शुल्क 50 वर्गमीटर तक के आवासों में रहने वाले कमजोर आय वर्ग वाले व्यक्तियों को भवनों को नियमित कराने के लिए दिए गए आवेदन के साथ किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. अगर भवन 100 वर्गमीटर का हो तो इस मद में 100 रुपये तथा इससे अधिक के क्षेत्रफल वाले मकानों के मालिकों को बतौर आवेदन शुल्क 200 रुपये देने होंगे. जो मकान रेगुलर नहीं होंगे राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार अथवा संवैधानिक संस्थानों द्वारा किसी परियोजना विशेष के लिए आवंटित भूमि. सार्वजनिक स्थलों, हरित पट्टी, निजी सड़क आदि पर बने आवास. वैसे भवन अथवा उसका भाग, जिसके मालिक ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रैंप, सीढ़ी, सैप्टिक टैंक आदि का निर्माण करा रखा हो. वह भूखंड जिसका प्रमाणीकृत प्रवेश पथ न हो. वैसी भूमि जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर खरीदी गई हो. वैसे क्षेत्र जो खतरनाक औद्योगिक विकास के लिए चिह्नित किए गये हो.