नई दिल्ली:IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी पर CBI-ED का अलग-अलग चलेगा ट्रायल, कोर्ट ने अरजी खारिज की

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी यादव की अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सीबीआइ और ईडी के केस का अलग-अलग ट्रायल चलेगा. तेजस्वी यादव नौ जुलाई को कोर्ट में पेश हुए थे और ईडी की ओर से दायर मामले में अर्जी लगाकर चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी. तेजस्वी ने कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल रहे ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करे.आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत होने की बात कही थी.चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार के एक्स सीएम राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, एक्स मिनिस्टर प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है.