झारखंड:हाईकोर्ट ने 6th JPSC MAINS Result पर गर्वमेंट का आदेश खारिज किया, सिर्फ 6103 कैंडिडेट ही पीटी पास

रांची:झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी एग्जाम गर्वमेंट के संकल्प को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने पीटी( प्रारंभिक परीक्षा: के सफल सिर्फ 6103 परीक्षार्थियों के रिजल्ट में से मेंस परीक्षा के उत्तीर्ण के तौर पर जारी करने के आदेश दिये हैं. कार्यवाहक चीफ जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने सोमवार को यह अहम फैसला सुनाया.पीटी में तीन बार संशोधनों के बाद 34 हजार 634 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये थे. हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड के हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है. हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी मामले में सरकार के विज्ञापन की शर्तों में किये गये बदलाव को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रथम प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकशित किया जाये. पहली बार छठी जेपीएससी का परिणाम वर्ष 2017 में आया था. तब लगभग 5000 अभ्यर्थी पीटी में सफल घोषित किये गये थे. बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर रिवाइज किया गया था. मामले में इससे पहले हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस संबंध में पंकज कुमार पांडेय ने अपील याचिका दायर कर कहा था कि जेपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों और शर्त में बदलाव किये हैं. सरकार के आदेश और नियमों का हवाला देते हुए न्यूनतम अंक की अर्हता में बदलाव किया गया. अंक बदलने के कारण परीक्षा के परिणाम भी बदले और संशोधित परिणाम जारी किया गया. याचिका में कहा गया कि परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों और शर्त में बदलाव नहीं किया जा सकता.सरकार का कहना था कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह की अधिसूचना जारी की थी और इस तरह के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है.