ब्रिटिश कोर्ट ने माल्या से 10 हजार करोड़ वसूलने की अर्जी मंजूर की , संपत्ति फ्रीज करने पर नही लगायी रोक

लंदन: इंडिया के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को इंग्लैंड की कोर्ट से झटका लगा है.। लंदन की एक कोर्ट ने इंडियन बैंकों की ओर से दायर किए गए मुकदमे में माल्या के खिलाफ फैसला दिया है. जज एंड्रयू हेनशॉ ने कहा कि आईडीबीआई समेत सभी कर्जदाता आरोपों से संबंधित इंडियन कोर्ट के फैसले के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं.उल्लेखनीय है कि 13 भारतीय बैंकों ने 1.15 अरब पौंड (करीब 10 हजार करोड़ रुपए) वसूल करने को लेकर लंदन की कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. माल्या पर आरोप है कि उसने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए गए लगभग 9,400 करोड़ रुपये के कर्ज को जानबूझकर नहीं चुकाया.जज हेनशॉ ने माल्या की वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें उसने दुनिया भर में फैली अपनी संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई थी. जज हेनशॉ ने माल्या को अपने फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी देने से भी इनकार कर दिया. अब माल्या के वकीलों को सीधे कोर्ट ऑफ अपील में ही याचिका दाखिल करनी होगी. कर्जदाताओं की ओर से पेश लॉ फर्म टीएलटी के अनुसार, कोर्ट के फैसले ने उनके मुवक्किलों को भारतीय ऋण वसूली ट्रिब्यूनल के निर्णय को तुरंत लागू करने की मंजूरी दे दी है.। ब्रिटेन की अदालत में माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर भी मुकदमा चल रहा है. पटियाला कोर्ट ने प्रोपर्टी अटैच करने के आर्डर दिये दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को माल्या की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में यह फैसला दिया है. मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी. विजय माल्या पर ब्रिटेन में कई मुकदमे चल रहे हैं। भारत में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग को लेकर मुकदमे दर्ज हैं.भारत सरकार की ओर से जारी वारंट पर कार्रवाई करते हुए माल्या को पिछले साल 18 अप्रैल को लंदन में गिरफ्तार किया गया था. माल्या अप्रैल 2016 में भारत से भाग गया था. उसने यह कहा था कि वह अपने बच्चों के पास जा रहा है. हालांकि बाद में उसने भारत लौटने से इनकार कर दिया. माल्या पर कर्ज 31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का 6,963 करोड़ रुपए बकाया था. इस कर्ज पर इंटरेस्ट के बाद माल्या की टोटल लायबिलिटी 9,432 करोड़ रुपए हो चुकी है.सीबीआई ने 1000 से भी ज्यादा पेज की चार्जशीट में कहा है कि किंगफिशर एयरलाइंस ने आईडीबीआई की तरफ से मिले 900 करोड़ रुपए के लोन में से 254 करोड़ रुपए का निजी इस्‍तेमाल किया. किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2012 में बंद हो गई थी। दिसंबर 2014 में इसका फ्लाइंग परमिट भी कैंसल कर दिया गया.डेट रिकवरी ट्रिब्‍यूनल ने माल्या और उनकी कंपनियों यूबीएचएल, किंगफिशर फिनवेस्ट और किंगफिशर एयरलाइंस से 11.5% हर साल की ब्याज दर से वसूली की प्रॉसेस शुरू करने की इजाजत दी थी.