धनबाद:महिला लीडर से रेप की कोशिश मामले में BJP MLAढुल्लू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पड़ोसी से मारपीट में बेल

धनबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की कोर्ट ने महिला लीडर से रेप की कोशिश मामले में बीजेपी के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने जमीन कब्जा की कोशिश व पड़ोसी डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने के मामले में ढुल्लू महतो को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने ढुल्लू महतो को दस दिनों के अंदर लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जेल में बंद मामले के अन्य नामजद आरोपी अजय गोरांई,डम्पी मंडल एवं बिट्टू सिंह को भी नियमित जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें: पुलिस ने यौन शोषण मामले में ढुल्लू के खिलाफ कोर्ट से मांगा सर्च वारंट,जानलेवा हमले में अग्रिम बेल पर आज आदेश कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता व लोक अभियोजक बी डी पाण्डेय की दलील सुनने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी एवं जेल मे बंद अन्य आरोपी के जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए आदेश के लिए सात मार्च की तारीख निर्धारित की थी। कोर्ट ने पांच मार्च को अदालत ने यौन उत्पीडन मामले में एमएलए ढुल्लू महतो व आनंद शर्मा के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी के डर से एमएलए फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार एमएलए की खोज में रेड मार रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी एफआईआर बीजेपी की जिला कमेटी के पूर्व महिला पदाधिकारी ने ढुल्लू महतो पर रेप की कोशिश का का आरोप लगाते हुए एसएसपी,डीसी,कतरास पुलिस स्टेशन मेसत अन्य जगहों पर कंपलेन की थी। सीएम व डीजीपी से भी कंपलेन की गयी लेकिन पुलिस महिला के कंपलेन के आलोक में एफआइआर दर्ज नहीं की। महिला ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने व,र् 2019 की चार अक्टूबर एमएलए के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। पुलिस ने 15 फरवरी को पीड़िता का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया है। महिला ने कोर्ट में बयान दिया हैकि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट उस में ढुल्लू महतो ने उसके साथ जबरन रेप किया। यह भी पढ़ें: धनबाद:ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार,कोर्ट ने पुलिस से मांगा एमएलए का क्राइम हिस्ट्री 19 फरवरी से फरार है एमएलए ढुल्लू पड़ोसी डोमन महतो के साथ मारपीट करने और उनकी जमीन कब्जाने का आरोप में ढुल्लू के खिलाफ एफआइआर दर्ज है। कोर्ट से इस मामले में वारंट निर्गत होन के बाद पुलिस 19 फरवरी को एमएलए के चिटाही स्थित आवास में रेडकी थी। एमएलए मौके से भाग निकले थे। इसके बाद से ही वह अंडरग्राउंड है। एमएलए ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए पड़ोसी के साथ समझौता कर कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद शनिवार को एमएलए को को जमानत मिल गई। हालांकि इसके बाद भी एमएलए की परेशानी कम नहीं हुई है। महिला लीडर से रेप व किरण महतो से विवाद मामले में भी एमएलए को पुलिस खोज रही है।