बिहार: आरा कोर्ट कैंपस बम ब्लास्ट मामले में जेडीयू के एक्स एमएलए सुनील पांडेय बरी, दो अन्य को भी मिली रात

आरा: बिहार के बहुचर्चित आरा कोर्ट कैंपस बम ब्लास्ट मामले में जेडीयू के एक्स एमएलए सुनील पांडेय के को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने लिए शनिवार को मामले में एक्स एमएलए सुनील पांडेय समेत दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. आरा कोर्ट ने इस मामले में लंबू शर्मा व अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया है. सजा के बिंदु पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी. आरा कोर्ट में होनेवाले में इस सुनवाई को लेकर सुबह से ही लोगों की नजर लगी थी. तृतीय एडीजे त्रिभुवन यादव की कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में पूर्व विधायक सुनील पांडेय, संजय सोनार समेत तीन लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. सुनवाई में कुख्यात लंबू शर्मा, नईम मिस्त्री तथा अखिलेश उपाध्याय समेत आठ आरोपियों को साजिश रचने, बम विस्फोट करने, हत्या करने तथा कस्टडी से फरार होने एवं उसमें सहयोग करने का दोषी पाया गया है. जबकि कोर्ट से एक अभियुक्त चांद मियां फरार हो गया. सजा के बिंदु पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी. कोर्ट ने फरार चांद मियां का बेल बांड रद्द करते हुए गिरफ्तारी एवं कुर्की का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने भोजपुर एसपी को किसी भी परिस्थिति में फरार चांद को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 की 23 जनवरी को आरा कोर्ट कैंपस में बम ब्लास्ट हुआ था. घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई थी. बम ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गये थे. मामले में एक्स एमएलए सुनील पांडेय को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था. सुनील पांडेय की 11 जुलाई 2015 को गिरफ्तारी हुई थी. बाद में उन्हें बेल मिल गयी थी.