West Bengal: ममता गवर्नमेंट को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने 25,753 स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियां की रद्द

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट ओर से प्रायोजित सहायता प्राप्त विद्यालयों में 2016 में राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से शिक्षण, गैर-शिक्षण पदों पर हुई सभी नियुक्तियां रद्द कर दी है।

West Bengal: ममता गवर्नमेंट को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने 25,753 स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियां की रद्द
।वेतन लौटाने का आदेश 
  • नियुक्त लोगों को छह वीक के अंदर अपना वेतन लौटाने का आदेश 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट ओर से प्रायोजित सहायता प्राप्त विद्यालयों में 2016 में राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से शिक्षण, गैर-शिक्षण पदों पर हुई सभी नियुक्तियां रद्द कर दी है।

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जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की बेंच ने इस मामले पर आज सुनवाई की। हाई कोर्ट ने  2016 के विवादित पैनल को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद 25 हजार 753 लोगों की नौकरी चली गई है। सभी को अगले 4 हफ्ते के भीतर सैलरी लौटानी होगी। 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। डीआई और जिलाधिकारियों के माध्यम से वेतन लौटाना होगा। कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 
इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में अदालत द्वारा उल्लेख किया गया है जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। हाईकोर्ट की स्पेशळ बैंच ने मानवीय आधार पर उनका नियोजन रद्द नहीं किया है। हाई कोर्ट केफैसले का असर ग्रुप सी, डी और IX,X, XI, XII कैटेगरी के तहत भर्ती किए गए सभी शिक्षकों पर पड़ेगा। आज के फैसले से 25,753 शिक्षकों की नौकरियां चली गईं। कोर्ट नेनियुक्त लोगों को छह हफ्ते के भीतर अपना वेतन लौटाने का आदेश दिया। स्टेट गवर्नमेंट को नई भर्ती अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। यह भी कहा गया कि सीबीआई मामले में अपनी जांच आगे जारी रखेगी। उसे तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपसौं ने का निर्देश दिया गया।
शिक्षक भर्ती में घोटाले के आरोप, कई गिरफ्तारियां
हाई कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी लागू होगा। ये वो भर्तियां हैं जो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित 2016, राज्य स्तरीय परीक्षा से की गईं। हाई कोर्ट  के आदेश पर CBI ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और डब्ल्यूबी एसएससी में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
पश्चिम बंगाल में 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी। इस भर्ती को लेकर के घूस देने के आरोप लगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एससी के आदेश पर हाई कोर्ट ने बेंच का गठन किया। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की डिवीजन बेंच ने आज इस पर सुनवाई की, जो कि SSC की ओर से विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित कई याचिकाओं और अपीलों को लेकर हुई।