तमिलनाडु:तंजावुर में 17 साल की बच्ची बनी मां, 12 साल बच्चे ने किया प्रेगनेंट, पॉस्को FIR, अरेस्ट

तमिलनाडु के तंजावुर जिले में पुलिस ने 12 साल के एक बच्चे को पोस्को  एक्ट में एरेस्ट किया है। 12 साल के इस बच्चे पर 17 साल की एक लड़की को प्रेगनेंट करने का आरोप है। 

तमिलनाडु:तंजावुर में 17 साल की बच्ची बनी मां, 12 साल बच्चे ने किया प्रेगनेंट, पॉस्को FIR, अरेस्ट

चेन्नई। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में पुलिस ने 12 साल के एक बच्चे को पोस्को  एक्ट में एरेस्ट किया है। 12 साल के इस बच्चे पर 17 साल की एक लड़की को प्रेगनेंट करने का आरोप है। 

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बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़का और नाबालिग लड़की दोनों का अफयेर चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली की राजा मिरासुदर सरकारी अस्पताल में कुछ दिनों पहले एक नाबालिग लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया है। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि वो लड़की कुछ सालों से 12 साल के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसकी कारण लड़की प्रेगनेंट हुई।र फिर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट के तरह आरोपी लड़के को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपी लड़के को तंजावुर स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया है। 
यह है पॉस्को एक्ट
पॉस्को एक्ट के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव पॉस्को एक्ट के दायरे में आता है। पॉस्को एक्ट लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से शारीरिक शोषण जैसे कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करता है। पॉस्को एक्ट के तहत जो मामले दर्ज कियेजाते हैं उनकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती है। पॉस्को एक्ट में दर्ज मामले की सुनवाई कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिनपर उसे भरोसा होता है उनकी मौजूदगी में होती है। पॉस्को एक्ट में अलग-अलग क्राइम के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है। कानून में प्रावधान है कि पॉस्को एक्ट में यौन शोषण की घटना के एक साल के भीतर सुनवाई पूरी की जानी चाहिए ऐसा । अगर किसी नाबालिग से उसकी मर्जी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाये गये हैं तो उसे भी रेप की कटेगरीमें रखा जाता है।