सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ददई दुबे की एसएलपी, राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को बड़ी राहत 

कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंटक के दुबे गुट (चंद्रशेखर दुबे) द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को रिजेक्ट कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ददई दुबे की एसएलपी, राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को बड़ी राहत 
  • अनूप को कोल इंडिया के पॉलिसी डिसीजन कमेटी में बैठने का रास्ता साफ

धनबाद। कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंटक के दुबे गुट (चंद्रशेखर दुबे) द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को रिजेक्ट कर दिया है। 

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मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच में हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसल को बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही जेबीसीसीआई-11 में इंटक यानी कुमार जयमंगल (अनूप सिंह) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन की एंट्री रास्ता साफ हो गया है।11 वां वेतन समझौता में अब इंटक जेबीसीसीआई की कमेटी में बैठ सकेगा। 
2016 से इंटक कोल सेक्टर की पॉलिसी डिसीजन कमेटी में विवाद के कारण नहीं बैठ पा रही थी। लेकिन अब कोर्ट से राहत मिली है। ऐसे में अब कोलियरी लेवल से लेकर कोल इंडिया स्तर की कमेटियों में इंटक प्रतिनिधियों को जगह मिलेगी।राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल एस क्यू जामा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यह मजदूरों की जीत है। फेडरेशन के अध्यक्ष बेरमो एमएलए कुमार जय मंगल सिंह ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है। अब कोयला मजदूरों को उनका हक मिलेगा।