नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 10 जनवरी तक बढ़ी

ITR assessment इयर 2020-21 (फाइनेंसियल इयर 2019-20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट 10 जननरी कर दिया गया है। अब पर्सनल इनकम टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की लास्ट 10 दिन बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 कर दी गई है। 

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 10 जनवरी तक बढ़ी

नई दिल्ली। ITR assessment इयर 2020-21 (फाइनेंसियल इयर 2019-20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट 10 जननरी कर दिया गया है। अब पर्सनल इनकम टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की लास्ट 10 दिन बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 कर दी गई है। कंपनियों के लिए फाइनेंसियल इयर 2019-20 का ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 की गई है।

दूसरी बार है जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले कोरोना के कारण ITR भरने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया था।आमतौर पर यह अवधि 31 जुलाई होती है।गवर्नमेंट ने एक बार फिर आइटीआर दाखिल करने की समयसीमा को बुधवार को एक बार फिर बढ़ा दिया है।यह पहले 31 दिसंबर, 2020 थी। गवर्नमेंट ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 का आइटआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दी गई है।विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा की आखिरी तारीख को भी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।
सीबीडीटी ने जारी किया डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंड

CBDT ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.56 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। ऑफिसियल बयान के अनुसार, पहली अप्रैल से 27 दिसंबर के बीच 1.33 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को रिफंड मिल चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में जानकारी दी कि अब तक 1.31 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं को 50,554 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है।वहीं कॉरपोरेट टैक्स के 2.03 लाख मामलों में 1.06 लाख करोड़ का रिफंड दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए अब तक भरे गए रिटर्न की भी जानकारी दी। विभाग के मुताबिक, 29 दिसंबर तक कुल 4.54 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गये हैं। 29 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ आईटीआर दाखिल
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किये गये थे।  बिना फाइन के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए लास्ट डेट तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया गया था। दाखिल किये गये आइटीआर में से 2.52 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर-1 दाखिल किया है। पिछले साल 29 अगस्त, 2019 तक यह आंकड़ा 2.77 करोड़ का रहा था। 29 दिसंबर तक एक करोड़ आईटीआर-4 दाखिल किए गए। वहीं 29 अगस्त, 2019 तक 99.50 लाख आईटीआर-4 दाखिल किये गये। 

किस वर्ग के लिए कौन-सा आईटीआर फॉर्म
आईटीआर-1 सहज फॉर्म को कोई भी सामान्य निवासी जिसकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। अपनी व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी देते हुए भर सकता है। आईटीआर- 4 सुगम फॉर्म को ऐसे निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा भरा जा सकता है। जिनकी व्यवसाय और किसी पेशे से अनुमानित आय 50 लाख रुपये तक है। वहीं आईटीआर- 3 और 6 व्यवसायियों के लिए, आईटीआर- 2 आवासीय संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा भरा जाता है। आईटीआर- 5 फॉर्म एलएलपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, वहीं आईटीआर- 7 उन लोगों के लिए है जिन्हें ट्रस्ट अथवा अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गई संपत्ति से आय प्राप्त होती है।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन-सा फॉर्म भरना है। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर साइनअप या अकाउंट होना भी जरूरी है। ऐसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ये केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए है।

इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।
 'e-File' मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद 'Income Tax Return' के लिंक पर क्लिक करें।
इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा।
इसके बाद असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में 'ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न' चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में 'प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन' को क्लिक करें।
अब 'Continue' पर क्लिक कीजिए। अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए।
फॉर्म भरने के बाद 'टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब' में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें। 
इसके बाद 'प्रीव्यू एंड सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
अगर 'ई-वेरिफिकेशन' का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। 
एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।  
इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के मुताबिक आयकर रिटर्न भरने के बाद 120 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है।