कोलकाता के बिजनसमैन हेमंत गोयल व अनिल गोयल को झारखंड हाई कोर्ट से मिली बेल, FIR निरस्त करने से इनकार  

कोल सप्लाई में पांच करोड़ 36 लाख 96 हजार 878 धोखाधड़ी के आरोपी कोलकाता के बिजनसमैन हेमंत गोयल और उनके पिता अनिल गोयल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने दोनों को एक्युज्ड को बेल दे दिया है। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

कोलकाता के बिजनसमैन हेमंत गोयल व अनिल गोयल को झारखंड हाई कोर्ट से मिली बेल, FIR निरस्त करने से इनकार      

रांची। कोल सप्लाई में पांच करोड़ 36 लाख 96 हजार 878 धोखाधड़ी के आरोपी कोलकाता के बिजनसमैन हेमंत गोयल और उनके पिता अनिल गोयल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने दोनों को एक्युज्ड को बेल दे दी है। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

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आरोपियों की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हेमंत गोयल और अनिल गोयल के खिलाफ दर्ज एफआइआर निरस्त करने से इनकार किया है। दोनों अभी धनबाद जेल में बंद हैं। 

धनबाद जिले के धनसार पुलिस स्टेशन में दर्ज है मामला
हेमंत गोयल और उनके पिता अनिल गोयल नर्सिंग इस्पात प्राण उद्योग लिमिटेड के ऑनर हैं। धनबाद पुराना बाजार निवासी कारोबारी प्रकाश अग्रवाल ने  हेमंत गोयल और अनिल गोयल समेत अन्य चार लोगों के खिलाफ धनसार पुलिस स्टेशन में पांच करोड़ 36 लाख 96 हजार 878 रुपए की धोखाधड़ी करने की एफआइआर दर्ज कराई थी। धनसार पुलिस पिछले दिन पिता-पुत्र को कोलकाता से अरेस्ट कर लायी है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को धनबाद जेल भेजा गया है।