झारखंड: हाईकोर्ट ने खारिज की बाघमारा MLA ढुल्लू महतो की याचिका, सरेंडर करने का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस कस्टडी से वारंटी को जबरन छुड़ाने से संबंधित मामले में बीजेपी के बाघमारा MLA ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ढुल्लू महतो को चार सप्ताह में लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

झारखंड: हाईकोर्ट ने खारिज की बाघमारा MLA ढुल्लू महतो की याचिका, सरेंडर करने का दिया आदेश
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस कस्टडी से वारंटी को जबरन छुड़ाने से संबंधित मामले में बीजेपी के बाघमारा MLA ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ढुल्लू महतो को चार सप्ताह में लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से एलसीआर की मांग की है।अब ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा तथा अखौरी अविनाश ने पैरवी की। प्रार्थी ढुल्लू महतो का कहना था कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन झारखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें लोअर कोर्ट में सरेंडर न करना पड़े। उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से लगभग 12 महीने की सजा काट ली गई है।
यह है मामला
बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो पर पर पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था। एमएलए ढुल्लू और वि समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर रामनारायण चौधरी की वर्दी भी फट गई थी। इस मामले में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या- 120/13 के तहत एफआइआर दर्ज कराई थी। इसमें ढुल्लू महतो समेत अन्य को जेल जाना पड़ा था। बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और बरोरा थानेदार की वर्दी फाड़ने के मामले में अक्टूबर 2019 को धनबाद की एडीजीएम शिखा अग्रवाल की कोर्टने 18 महीने की सजा सुनाई थी। यह मामला पुलिस कस्टडी से वारंटी को जबरन छुड़ाने से संबंधित है। उन्होंने 12 माह की सजा काटी है। ढुल्लू ने इस केस में सरेंडर से छूट के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। लेकिन सोमवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।