झारखंड: 50 हजार सहायक आचार्य के पद होंगे सृजित, कैबिनेट में भेजा गया प्रोपोजल

झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में पहली बार सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए सहायक आचार्य के लगभग 50 हजार पद सृजित किये जायेंगे। प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृित के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रोपोजल कैबिनेट को भेज दिया है।

झारखंड: 50 हजार सहायक आचार्य के पद होंगे सृजित, कैबिनेट में भेजा गया प्रोपोजल

रांची। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में पहली बार सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए सहायक आचार्य के लगभग 50 हजार पद सृजित किये जायेंगे। प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृित के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रोपोजल कैबिनेट को भेज दिया है। 

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कैबिनेट की बुधवार को होनेवाली बैठक में इसपर स्वीकृति मिल सकती है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद सृजित होंगे। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का वेतनमान क्रमशः 25,500 तथा 28,200 (एवं अन्य भत्ते ) निर्धारित किया गया है। निर्धारित अवधि में इन्हें सहायक शिक्षक के पदों पर प्रोमोशन मिलेगी।
24 वर्ष में प्रवरण वेतनमान का लाभ देगी राज्य सरकार
10 वर्ष में सहायक आचार्यों को प्रोमोशन नहीं मिलने पर 12 वर्ष में वरीय तथा 24 वर्ष में प्रवरण वेतनमान का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इन पदों पर होनेवाली नियुक्ति के लिए पहले ही नियमावली गठित कर दी है। कैबिनेट से पद सृजन का प्रोपोजल स्वीकृत होने के बाद नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जायेगी।  स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के नए पद सृजन को लेकर भी प्रस्ताव सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से मांगा है। जिलों से पद सृजन का प्रस्ताव मिलने के बाद इसपर प्रशासकीय पदवर्ग समिति एवं कैबिनेट की स्वीकृति ली जायेगी।

पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी के लिए पोस्ट रिजर्व
इंटरमीडएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में 50 परसेंट पोस्ट पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी व वैसे अन्य कर्मियों के लिए रिजर्व होगी जो अन्य आवश्यक योग्यता रखते हों। नियमावली में कहा गया है कि कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद केंद्र/राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रण के अधीन अनुबंध पर कार्यरत वैसे कर्मियों के लिए आरक्षित होंगे, जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की पूरी हो गई है तथा वे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों।