कस्टमर्स को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते होटल और रेस्टोरेंट्स, कंज्यूमर्स कर सकेंगे कंपलेन

देश में अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट्स अपने फूड बिल में 'बाई डिफा ल्ट' सवर्सि चार्ज नहीं जोड़ सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सोमवार को अनुचित व्यापार तरीकों को रोकने और होटल तथा रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज लगाने  के संबंध में  दिशा -निर्देश जारी किये हैं। 

कस्टमर्स को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते होटल और रेस्टोरेंट्स, कंज्यूमर्स कर सकेंगे कंपलेन

नई दिल्ली। देश में अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट्स अपने फूड बिल में 'बाई डिफा ल्ट' सवर्सि चार्ज नहीं जोड़ सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सोमवार को अनुचित व्यापार तरीकों को रोकने और होटल तथा रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज लगाने  के संबंध में  दिशा -निर्देश जारी किये हैं। 

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सेंट्रल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा  कि “सीसीपीए द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट्स फूड बिल में डिफाल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे। सर्विस चार्ज की वसूली किसी अन्य नाम भी नहीं की जायेगी। बयान में कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट्स किसी  भी कंज्यूमर को को सर्विस चार्ज का पमेंट करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। कंज्यूमर को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक, वैकल्पिक और कंज्यूमर के विवेर पर है। कंज्यूमर्स पर सर्विस चार्ज के आधार पर रेस्टोरेंट या होटल में  कोई बैन नहीं लगाया जायेगा। यहीं नहीं सर्विस चार्ज को फूड के बिल की राशि में जोड़कर या उसपर जीएसटी लगा कर भी नहीं वसूला जा सकता।
नई गाइडलाइंस के के अनुसार कंज्यूमर संबंधित होटल या रेस्टोरेंट से बिल राशि से सर्विस चार्ज हटाने के लिए कह सकते हैं। बयान में कहा गया है कि यदि कंज्यूमर को पता चलता है कि कोई होटल या रेस्टरेंट दिशा -निर्देशों को दरकिनार कर सर्विस चार्ज ले रहा है, तो कंज्यूमर बिल राशि से सर्विस चार्ज हटाने के लिए होटल या रेस्टरेंट से अनुरोध कर सकता है।
कंज्यूमर्स को मिली बड़ी राहत
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कहा कि यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट किसी कंज्यूमर से सर्विस चार्ज वसूल करता है तो कंज्यूमर 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप या ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता राष्ट्री य उपभोक्ता हेल्पलाइन कंज्यूमर  उपभोक्ता आयोग के साथ अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकता है।