Bihar : 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, पटना कोर्ट ने 25 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश

'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। पटना के एमपी /एमएलए कोर्ट के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आदिदेव की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 25 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होने की तारीख मुकर्रर की है।

Bihar : 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, पटना कोर्ट ने 25 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश

पटना। 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। पटना के एमपी /एमएलए कोर्ट के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आदिदेव की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 25 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होने की तारीख मुकर्रर की है।

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राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट  में पेश होना था, लेकिन वे कोर्ट में बुधवार को उपस्थित नहीं हो सके। राहुल गांधी के एडवोकेट अंशुल ने आवेदन देकर कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी को 13 अप्रैल को सूरत की कोर्ट में जाना है। इस कारण राहुल गांधी आज कोर्ट  में नहीं आ सके। 25 अप्रैल को राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।

बीजेपी के राज्यसभा एमपी सुशील मोदी के एडवोकेट एसडी संजय और प्रिया गुप्ता ने राहुल गांधी का बेल बॉन्ड कैंसिल कर नन बेलेबल वारंट जारी करने का आग्रह कोर्ट से किया। दोनों ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।
सुशील मोदी से जुड़ा मानहानि का मामला
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 19 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार नामक स्थान पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 'मोदी सरनेम वाले सभी मोदी चोर हैं।'बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने इसी बयान पर 2019 में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसी मामले में बुधवार को राहुल गांधी की पटना कोर्ट में पेशी है।

सूरत कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
'इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है' राहुल गांधी के इस बयान पर सूरत में बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने उनपर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिसके बाद, राहुल की संसद सदस्यता रद कर दी गई। इसके बाद, राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया। राहुल गांधी ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया। जिसके बाद, बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने मंगलवार को राहुल गांधी की उस याचिका के जवाब में कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस मामले में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।