Bihar : रेप केस में एक्स RJD MLA राजबल्लभ यादव बरी, पटना हाई कोर्ट ने पलटा लोअर कोर्ट का फैसला

रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काटर रहे एक्स RJD MLA राजबल्लभ यादव को बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलटते हुए राजबल्लभ यादव कोबरी कर दिया।

Bihar : रेप केस में एक्स RJD MLA राजबल्लभ यादव बरी, पटना हाई कोर्ट ने पलटा लोअर कोर्ट का फैसला
राजबल्लभ यादव (फाइल फोटो)।

पटना। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काटर रहे एक्स RJD MLA राजबल्लभ यादव को बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलटते हुए राजबल्लभ यादव कोबरी कर दिया। जस्टिस मोहित कुमार शाह और न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने छह अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।
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हाई कोर्ट ने अपने 315 पृष्ठों के निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा। पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान में गंभीर विरोधाभास हैं। चिकित्सा साक्ष्य आरोपों का समर्थन नहीं करते और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों में भी संदेह की पर्याप्त गुंजाइश है।
नाबालिग के साथ रेप का आरोप
आरोप था कि आरजेडी के तत्कालीन एमएलए राजबल्लभ यादव ने नौ फरवरी 2016 को एक नाबालिग लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों में शामिल सुलेखा देवी ने बर्थ डे पार्टी के बहाने अनजान जगह पर ले जाकर उसे जबरन शराब पिलाई और फिर उसे राजबल्लभ के हवाले कर दिया। इसके बाद राजबल्लभ ने गंदी बात को अंजाम दिया।
पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा
स्पेशल एमएलए/एमपी कोर्ट के जज परशुराम यादव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(बलात्कार), 120 बी और पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी एमएलए राजबल्लभ यादव को बिहार विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गयी। उन्हें भारतीय जनप्रतिनिधित्व 1951 कानून के तहत दोषी करार दिया गया। आपराधिक साज़िश व तस्करी के लिए दोषी करार दी गयी दो अन्य लोग सुलेखा व उसकी मां राधा देवी को उम्रकैद की सजा के साथ बीस हजार रूपए जुर्माना भरने का कोर्ट ने आदेश दिया।
राजबल्लभ यादव आदेश के विरुद्ध सबों ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर किया था। सरकारी अधिवक्ता दिलीप सिन्हा राज्य सरकार की ओर पक्ष प्रस्तुत कर रहे है। अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह, अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व पीड़िता की ओर से इमिकस क्यूरी अनुकृति जयपुरियार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया।