Bihar: पुलिस स्टेशन में थर्ड डिग्री मामले को ले कोर्ट गंभीर, टाउन थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिस अफसर को सम्मन

बिहार के गोपालगंज टाउन पुलिस स्टेशन के हवालात में बंद कर थर्ड डिग्री देने के मामले में कोर्ट गंभीर है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी निलेश भारद्वाज की कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए टाउन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय, कांड के आइओ आशुतोष रंजन व एसआइ मनोज सिंह के खिलाफ समन जारी कर किया है। 

Bihar: पुलिस स्टेशन में थर्ड डिग्री मामले को ले कोर्ट गंभीर, टाउन थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिस अफसर को सम्मन

गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज टाउन पुलिस स्टेशन के हवालात में बंद कर थर्ड डिग्री देने के मामले में कोर्ट गंभीर है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी निलेश भारद्वाज की कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए टाउन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय, कांड के आइओ आशुतोष रंजन व एसआइ मनोज सिंह के खिलाफ समन जारी कर किया है। 

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कोर्ट ने धारा 324, 330, 342, 385 में संज्ञान लेतेहुए एसपी के माध्यम से नोटिस जारी किया है।  पीड़ित पंकज राव के एडवोकेट अबू सलेम ने कोर्ट को बताया कि पंकज राव को तीन अन्य लोगों के साथ 24 जुलाई को गिरफ्तार किया गया. तीन लोगों को छोड़ दिया गया। पंकज को छोड़नेके लिए उनसे पांच लाख रुपये की मांग किया जाने लगा। राशि नहीं देने पर दो दिनों तक हाजत में रखकर बेरहमी से पीटा गया था। लूट की केस में आरोपित कर दिया गया। कोर्ट ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए 29 अगस्त को पुन: सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है।
कोर्ट के कड़े रुख से दोषी पुलिस अफसरों की परेशानी बढ़ सकती है। टाउन पुलिस स्टेशन कांड संख्या 141/23 में कुशीनगर जिले के कसेया पुलिस स्टेशन एरिया के  नटवनिया गांव के रहनेवाले पंकज राव को पुलिस ने 24 जुलाई को पेट्रोलिंग के दौरान पर तीन अन्य व्यक्तियों के साथ थावेटोल के पास से पकड़ी। तीनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस स्टेशन से 26 जुलाई को लगभग दो बजे दिन में सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22 (2), दंड प्र० संधारा 57 के तहत विहित समय 24 घंटे के बाद प्रस्तुत किया गया पुलिस द्वारा अवैध रूप से पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध माना। इस दौरान पुलिस हवालात में आरोपी की बर्बरता पूर्वक पिटाई की गयी। वह शूगर व किडनी की बीमारी से ग्रसित था।

कोर्ट में आरोपित युवक पंकज राव ने अपने एडवोकेट के माध्यम सेकहा कि टाउन थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार राय, आइओ आशुतोष रंजन, एसआइ मनोज सिंह एवं अन्य अज्ञात तीन पुलिसकर्मी जिसे देखकर पहचान लेगा के द्वारा बर्बरतापूर्ण पिटाई की गयी। पिटाई से उसके शरीर में कई जख्म को कोर्ट को दिखाया। पीड़ित के एडवोकेट के आग्रह पर कोर्ट ने सिविल सर्जन से पीड़ित मेडिकल बोर्ड बैठाकर इलाज कराया तो सच सामने आ गया।