Saraikela Mob Lynching: Tabrez की मौत के आरोपियों के खिलाफ चलेगा मर्डर का केस, कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल

रांची:सरायकेला तबरेज अंसारी Mob Lynching मामले में आरोपियों के खिलाफ मर्डर केस चलेगा.पुलिस ने बुधवार को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीनीयर डॉक्टरों की राय के आधार पर सभी 11 आरोपियों पर फिर से मर्डर की सेक्शन 302 लगा दी है.पुलिस ने बुधवार को दो अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.इन दोनों पर भी मर्डर का सेक्शन लगाया गया है. झारखंड पुलिस के प्रवक्ता ने बुधवार को रांची में बताया कि पुलिस सरायकेला-खरसांवा की कोर्ट में इन 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है.इसके मामले के दो अन्य आरोपियों विक्रम मंडल और अतुल महली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इन दोनों के खिलाफ भी अन्य आइपीसी की सेक्शन के साथ मर्डर की सेक्शन धारा 302 के लगाया गया है.पुलिस ने बताया कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज,जमशेदपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ओपिनियन मिलने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ फिर सेतबरेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल का दौरा हड्डियों में लगी चोट और हर्ट में खून एकत्रित होने के कारण पड़ा.इससे पहले एफएसएल की रिपोर्ट में तबरेज की मौत का कारण हर्ट अटैक बताया गया था. इसी आधार पर 11 आरोपियों के खिलाफ मर्डर की सेक्सन 302 की जगह गैर इरादतन मर्डर की सेक्शन 304 लगाया गया था. उल्लेखनीय है कि 17 जून की रात सरायकेला-खरसावां के धधकीडीह गांव में में बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गये तबरेज अंसारी की भीड़ ने पिटाई की थी.पुलिस ने 18 जून को तबरेज को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.जेल में तबरेज की तबियत बिगड़ने पर 22 जून को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया.अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.ग्रामीणों द्वारा धातकीडीह गांव में पकड़कर तबरेज की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था. की पिटाई से जख्मी हो गया था. तबरेज की एक सप्ताह बाद मौत हो गई थी.पुलिस ने उसकी पत्नी शाइस्ता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 13 नामजद लोगों प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू, भीमसेन मंडल, कमल महतो, सोनामो प्रधान, प्रेमचंद माहली, सुमन्त महतो, मदन नायक,चामू नायक, महेश माहली, कुशल माहली, सत्यनारायण नायक, विक्रम मंडल व अतुल माहली के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी. आइपीसी की सेक्सन 147/ 149/ 341/ 342/ 323/ 302/295अ के तहत दर्ज केस में पुलिस 72 घंटे के अंदर 11 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजी थी.दो आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया था.पुलिस 11 आरोपियों के खिलाफ इसी धारा के अंतगर्त चार्जशीट दाखिल की थी.सरायकेला खरसांवा एसपी कार्तिक एस ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तबरेज की मौत हर्ट अटैक से होने की बात बतायी गयी है.इसी आधार पर चार्जशीट में अभियुक्तों के खिलाफ गैर इरादन मर्डर की सेक्शन 304 लगाया गया है. इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया था.अंतत: पुलिस को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ऑपिनियन लेनी पड़ी.अंतत: फिर से सभी के खिलाफ मर्डर की सेक्शन 302 जोड़ी गयी है.