सरकार नगरपालिका अधिनियम राजेंद्र सरोवर को DMC को सौंपने के पक्ष में

स्वामित्व विवाद पर रांची की बैठक में नहीं हो सका फैसला जिप अध्यक्ष ने बैठक में नहीं गये रांची: हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रोजेक्ट बिल्डिंग रांची में बुधवार को धनबाद बेकारबांध स्थित राजेंद्र सरोवर के स्वामित्व विवाद मामले को सुलझाने को लेकर हुई बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका. नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष रोबिन गोराई नहीं पहुंचे. इस कारण बैठक में मामले कोई निर्णय नहीं लिया जा सका.बैठक में धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, डीडीसी शशि रंजन, डीएमसी के अफसर के अलावा नगर विकास विभाग के अफसर मौजूद थे. बैठक में संबंधित रिकार्ड के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट हुआ कि बेकारबांध की जमीन केसर-ए- हिंद प्रकृति की है. अफसरों ने बताया कि पहले यह जमीन जिला परिषद के जिम्मे थी. डीएमसी इसे डेवलप कर रहा है. वहां पार्क और दुकान का निर्माण कराया गया है. डीएमसी ही इसकी देखरेख कर रहा है. अफसरों ने इस संदर्भ में नगरपालिका अधिनियम 2011 का हवाला दिया। कहा कि शहर का कोई भी तालाब चाहे किसी भी विभाग का हो, उसे शहरी स्थानीय निकायों के स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान है. बैठक में नहीं बुलाया गयाः जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन गोराई ने राजेंद्र सरोवर के स्वामित्व विवाद पर रांची में बुधवार को हुई बैठक में शामिल नहीं किये जाने से नाराज है. उन्होंने 24 घंटे के अंदर नगर विकास विभाग के सचिव और उप सचिव को तीन पत्र लिख कर बैठक स्थगित करने की मांग की .दोनो अधिकारियों को दिए पत्र में सरोवर स्वामित्व को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका का हवाला देते हुए कहा है कि मामले में वे याचिकाकर्ता है। कोर्ट के आदेश पर हुए समझौता वार्ता में दूसरे पक्ष की ओर से मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत निगम के अन्य अधिकारियों को आमंत्रित किया गया, जबकि जिला परिषद की ओर से केवल डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को बुलाया गया. बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें कोई सूचना नही दी गई.