उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की कस्टडी में मौत मामले में EX MLA सेंगर समेत सात को 10-10 साल की सजा

  • पीड़िता के पिता की वर्ष 2018 की नौ अप्रैल 2018 को ज्यूडिशियल कस्टडी में मौत हो गई थी
नई दिल्ली। दिल्ली के कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की कस्टडी में मौत मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक्स एमएलए कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर समेत सभी सात दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह रकम पीड़ित के परिवार को दी जायेगी। कोर्ट ने चार मार्च को कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल सेंगर, दो पुलिसकर्मियों और तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। सेंगर को पीड़ित से रेप मामले में सेंगर को उम्रकैद हो चुकी है। सेंगर अभी तिहाड़ जेल में बंद है। तीन साल पहले नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था आरोप है कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने व,र्2017 में नाबालिग को अगवाकर गैंगरेप किया था। सीबीआइ इस मामले की जांच की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर (53) को 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है।कुलदीप सेंगर की गिनती उत्तर प्रदेश के दलबदलू नेताओं में होती है। चार टर्म ने लगातार एमएलए रहा कुलदीप कभी चुनाव नहीं हारा। उसने उन्नाव जिले की अलग-अलग सीटों से तीन बार चुनाव जीता। वह 2002 में पहली बार बीएसपी से सदर, 2007 में सपा से बांगरमऊ और 2012 में भगवंतनगर से चुनाव जीता था। सेंगर ने साल 2017 में बीजेपी की टिकट पर बांगरमऊ सीट से चुनाव जीता था।