धनबाद के एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत मामले की होगी सीबीआइ जांच, सीएम हेमंत सोरेन ने की अनुशंसा

झारखंड गवर्नमेंट ने धनबाद के एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने जज के मौत मामले की सीबीआइ जांच की अनुशंसा कर दी है। 

धनबाद के एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत मामले की होगी सीबीआइ जांच, सीएम हेमंत सोरेन ने की अनुशंसा

रांची। झारखंड गवर्नमेंट ने धनबाद के एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने जज के मौत मामले की सीबीआइ जांच की अनुशंसा कर दी है। 


इसके पूर्व सीएम के ही निर्देश पर मामले की एसआइटी जांच चल रही थी। एडीजी (ऑपरेशन) संजय आनंद लाटकर को एसआइटी का चीफ बनाया गया था। धनबाद पुलिस स्टेशन में जज की मौत के मामले में आइपीसी की सेक्शन 302 के तहत एफआइआर दर्ज है। मामले की पुलिस की एसआइटी जांच कर रही थी। लेकिन, अब सीबीआइ जांच होगी।

स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर ने गवर्नमेंट को पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का प्रोपोजल दिया था। इसपर देर शाम सहमति बन गई है। जज की मौत का सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने संज्ञान लिया। जांच के लिए एसआइटी बनाई गई। एसआइटी की रिपोर्ट आने से पहले ही सीबीआइ जांच की अनुशंसा कर दी गई है।

हाई कोर्ट ने तीन अगस्त मांगी थी रिपोर्ट

जज उत्तम आनंद की मौत अगले दिन 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सीबीआइ जांच की मांग की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट रांची के चीफ जस्टिस को फोन कर मामले की जानकारी ली। इसी दिन हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए धनबाद के एसएसपी को तलब कर मामले की सुनवाई की। झारखंड हाईकोर्ट ने एसआइटी को मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में गठित एसआइटी को तीन अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट के आधार पर, वे समीक्षा करेंगे कि क्या मामला होना चाहिए। एसआईटी द्वारा जांच की जानी चाहिए या सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जज की मौत की जांच और अन्य कार्रवाइयों के बारे में तीन अगस्त तक डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट को सौंपेगी। स्टेट में कोर्ट व जजों की सुरक्षा को लेकर भी एक स्टेट्स रिपोर्ट सौंपी जायेगी।

एडीजी के लीडरशीप में एसआइटी

झारखंड हाई कोर्ट ने जज आनंद की मौत की एसआईटी जांच का आदेश दिया था। एडीजी संजय आनंद लाटकर के लीडरशीप में एसआइटी बनायी गयी है। इसमें आइजी प्रिया दुबे, डीआइजी मयूर पटेल व एसएसपी धनबाद और एसआइटी में शामिल हैं। एसआइटी ने मामले की जांच शुरू की। टीम की जांच दूसरे दिन भी जांच जारी रही। ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा व उसके साथी राहुल वर्मा से एसआइटी ने लगातार पूछताछ कर रही है। 

अब सेफ जोन में हेमंत गवर्नमेंट

जज की मौत के बाद झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। हालांकि पुलिस अभी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है-यह मर्डर है या हादसा। इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाये जा रहे थे। मुख्य विपक्षी दल हमलावर है। देर-सबेर इस सेसेंटिव केस को सीबीआइ केहवाले जाना था। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने आगे बढ़कर सीबीआइ जांच की अनुशंसा कर दी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्णय लेना है। सेंट्रल की नोटिफिकेशन के बाद सीबीआइ केस को टेकओवर करेगी। 
मार्निंग वॉक के दौरान जज को ऑटो ने मारा था धक्का 

एडीजे -8 उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह मार्निंग वॉक से अपने घर की ओर लौट रहे थे। धनबाद रणधीर वर्मा चौक के समीप एक ऑटो के धक्के से उनकी मौत हो गयी। रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट में मौत के बाद जज की मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करायी गयी थी। सर के पीछे गहरे चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त ऑटो को जब्त कर उसके ड्राइवर लखन वर्मा व उसके सहयोगी राहुल वर्मा को अरेस्ट कर ली थी। कोर्ट ने दोनों एक्युज्ड को पांच दिनों पुलिस रिमांड पर दिया है। सीएम की पहल पर मामले के त्वरित अनुसंधान और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए एसआइटी का गठन किया गया था। 

परिजनों ने सरकार के प्रयास पर जताया था संतोष

दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों ने शुक्रवार को सीएम से भी मुलाकात की थी। सीएम ने इस दुखद घटना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की थी तथा कहा था कि सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। उन्होंने  परिजनों से कहा था कि मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। त्वरित गति से इस घटना का अनुसंधान पूरा कर परिजनों को न्याय मिले यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने जज की मौत मामले में पुलिस जांच से संबंधित रिपोर्ट सात दिनों में तलब की है। कोर्ट ने झारखंड चीफ सेकरेटरी व डीजीपी को नोटिस किया है। हाईकोर्ट जज की मौत मामले की एसआइटी जांच की निगरानी कर रही है। जज की मौत से संबंधित वीडीओ फुटेज वायरल होने के बाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि यह हिट एंड रन का केस नहीं ब्रूटल मर्डर है। कोर्ट ने झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर पर भी कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा था कि अगर जांच में लापरवाही हुई तो सीबीआइ को मामला सौंप दिया जायेगा।