National Herald Case: कपिल सिब्बल ने ED की कार्रवाई को बताया 'राजनीति में नया निचला स्तर'

राज्यसभा एमपी व सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) व यंग इंडिया की 752 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के ईडी की कार्रवाई की आलोचना किया है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को "राजनीति में नया निचला स्तर" बताया। 

National Herald Case: कपिल सिब्बल ने ED की कार्रवाई को बताया 'राजनीति में नया निचला स्तर'
कपिल सिब्बल (फाइल फोटो)।
  • 'ईडी 'शक्तियों' के इशारे पर कर रही है काम'

नई दिल्ली। राज्यसभा एमपी व सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) व यंग इंडिया की 752 करोड़  की संपत्ति जब्त करने के ईडी की कार्रवाई की आलोचना किया है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को "राजनीति में नया निचला स्तर" बताया। 

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कांग्रेस के पूर्व नेता सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि जांच एजेंसी "शक्तियों" के इशारे पर काम कर रही है। पीटीआई से बात करते हुए सीनयर एडवोकेट ने कहा, "जब अज्ञानता आनंद है, तो बुद्धिमान होना मूर्खता है। मुझे नहीं लगता कि ईडी को कानून के बारे में अनभिज्ञ होना चाहिए। एक शेयरधारक एक शेयरधारक होता है, संपत्ति का स्वामित्व कंपनी के पास होता है।" उन्होंने कहा, "अगर कंपनी परिसमापन में चली जाती है...शेयरधारक को कुछ नहीं मिलता है। तो किसने किसे धोखा दिया है? विश्वास का उल्लंघन कहां है? किसने साजिश रची? मुझे लगता है कि वे कानून जानते हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट भी कानून जानती हैं। इसलिए मैं मैं थोड़ा चकित हूं।"
सिब्बल ने कहा, "आज देश में जो हुआ है वह यह है कि ईडी सत्ता के निर्देशों पर काम कर रही है। दूसरी बात जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह धारा 25 कंपनी है, यह लाभ के लिए नहीं है। यदि एजीएल बंद हो जाती है, तो यह किसी अन्य गैर-लाभकारी कंपनी के पास चली जायेगी। यंग इंडिया किसी अन्य गैर-लाभकारी कंपनी के पास चली जायेगी।"कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की इस लड़ाई में अपने सहयोग की भूमिका निभाने के संकेत भी दे दिए। किपल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि यंग इंडियन- एजेएल की 752 करोड़ की संपत्ति ईडी ने कुर्क की। इस आरोप के आधार पर कुर्की की कार्रवाई की गई कि यंग इंडियन के शेयर धारक एजेएल की संपत्ति के मालिक हैं और इसमें विश्वास का उल्लंघन और धोखा हुआ है।
सिब्बल की दलील
सिब्बल के अनुसार, कानून यह है कि शेयर धारक कभी भी कंपनी की संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं। यंग इंडियन एक गैर-लाभकारी कंपनी है और ईडी की यह कार्रवाई राजनीति के एक नए निचले स्तर का नमूना है।
"आरोप?: एजेएल की संपत्ति के मालिक वाईआई शेयरधारक धोखाधड़ी और विश्वास का उल्लंघन हैं।"
"कानून?: शेयरधारक कभी नहीं होते हैं कंपनी की संपत्ति के मालिक। यंग इंडिया एक गैर-लाभकारी कंपनी है। ईडी की कार्रवाई राजनीति में एक नया निचला स्तर है।"

ईडी ने कहा
ई़डी ने मंगलवार को कहा कि उसने नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लगभग 752 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और इक्विटी शेयर जब्त किए हैं। अस्थायी कुर्की आदेश तब आया जब पांच राज्यों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव चल रहे हैं और वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होने वाली है।