नई दिल्ली: COVID-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए दिशा-निर्देश जारी करे NDMA,सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण (NDMA) को COVID-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि COVID-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन मुआवजे के हकदार हैं।

नई दिल्ली: COVID-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए दिशा-निर्देश जारी करे NDMA,सुप्रीम कोर्ट का आदेश
  • कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण (NDMA) को COVID-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि COVID-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन मुआवजे के हकदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग वाले मामले पर बुधवार को जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट ने NDMA को छह सप्ताह का समय देते हुए कहा गया है कि यह राज्यों को इस बारे में निर्देश दे। कोर्ट ने मामले में मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य बताया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए रकम तय करना सरकार का काम है क्योंकि उसे कई और आवश्यक खर्चे भी हैं। इसके अलावा कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी आसान प्रक्रिया बनाने की बात कही है। 

होम मिनिस्टरी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा देना संभव नहीं है। क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन है। मिनिस्टरी ने कहा था कि ऐसे यदि मुआवजे की राशि दी जाती है तो सरकार का आपदा राहत कोष खाली हो जायेगा।  इससे अन्य राहत कार्यों व फैसले पर असर होगा। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया कि दुर्लभ संसाधनों का मुआवजा देने के लिए इस्तेमाल करने से, महामारी के खिलाफ कदमों और दूसरे मामलों में स्वास्थ्य पर खर्च प्रभावित हो सकता है।

एडवोकेट गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल द्वारा दर्ज याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। बंसल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (DMA) के सेक्शन 12 (iii) का हवाला दिया और मुआवजे की मांग की। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अधिकरण को आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों को राहत के न्यूनतम मापदंडों के लिए दिशानिर्देश की सिफारिश करनी चाहिए, जिसमें मुआवजा शामिल हो।