झारखंड: MP-MLA के खिलाफ लंबित केस तीन माह में निपटाएं: हाईकोर्ट

झारखड हाईकोर्ट ने एमपी व एमएलए के खिलाफ एपी-एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन मामलों में गवाही पूरी कर ली गयी है और मामला बहस के स्टेज पर है उन मामलों का निष्पादन तीन माह में करें।

झारखंड: MP-MLA के खिलाफ लंबित केस तीन माह में निपटाएं: हाईकोर्ट
  •  MP-MLA विशेष कोर्ट को दिया निर्देश

रांची। झारखड हाईकोर्ट ने एमपी व एमएलए के खिलाफ एपी-एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन मामलों में गवाही पूरी कर ली गयी है और मामला बहस के स्टेज पर है उन मामलों का निष्पादन तीन माह में करें।

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हाई कोर्ट ने धनबाद में वर्ष 1996 के मामले में 23 में से अब तक सिर्फ की गवाही होने पर नाराजगी जाहिर की। सरकार को इस पर गौर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि यदि गवाहों को  कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो मामलों की सुनवाई और निष्पादन जल्द नहीं हो पायेगा।  कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कई मामलों में गवाह कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंच रहे हैं।  उनको कोर्ट लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा  रही है। उनके पास इसके लिए क्या योजना है। इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल की जाए।अब मामले में अगली सुनवाई चार फरवरी को होगी। कोर्ट ने कहा कि  सरकार एक योजना बनाये कि लंबित मामलों में गवाहों की गवाही दर्ज कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा सकते हैं। इस मामले में कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमें  के अधिवक्ता को भी अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि झारखंड कि कई जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की ओर से भी मामला दर्ज की गई है। स्टेट के छह जिलों में एमपी-एमएलए कोर्ट का गठन किया गया है, जहां पर इनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई जारी है। रांची, धनबाद, डाल्टनगंज, दुमका, हजारीबाग और चाईबासा में जिन जगहों पर एमपी-एमएलए कोर्ट गठन किया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान इन कोर्ट से हाई कोर्ट ने एमपी-एमएलए से जुड़े मामलों की रिपोर्ट मांगी थी।