झारखंड: राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग केस में PC एक्ट जोड़ने का मामला: एडीजीअनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत,11 अगस्त तक पीड़क कार्रवाई पर रोक

राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग केस में PC एक्ट जोड़ने मामले में एडीजी अनुराग गुप्ता को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से आंळिक राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 11 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। हलांकि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ पीसी एक्ट जोड़े जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

झारखंड: राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग केस में PC एक्ट जोड़ने का मामला: एडीजीअनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत,11 अगस्त तक पीड़क कार्रवाई पर रोक

रांची। राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग केस में PC एक्ट जोड़ने मामले में एडीजी अनुराग गुप्ता को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से आांशिक  राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 11 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने ने इस मामले में इन्विस्टीगेशन व लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।  प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हए 11 अगस्त तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में राज्यसभा  चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। कोर्ट ने प्रार्थी और स्टेट गवर्नमेंट की दलीलों को सुना। हॉर्स ट्रेडिंग मामले के पुलिस इन्विस्टीगेशन व लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है।
इलेक्शन कमिशन के आदेश पर दर्ज है एफआइआर
अनुराग गुप्ता के एडवोकेट द्वारा कोर्ट में  को कहा गया कि इलेक्शन कमिशन के बाद इस मामले में एफआइआर दर्ज है।  केस का आधार एक सीडी थी, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। इसकी FSL रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है। ओरिजिनल डिवाइस आईओ ने कई बार मांगे लेकिन उसे काफी बाद में दिये गये। इसके बाद फिर केस आईओ ने उसे FSL के लिये भेजा है। इसी दौरान PC एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए आवेदन दे दिया गया है। सीआरपीसी के प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है।

एसीबी की कोर्ट देगी निर्णय 
रांची सिविल कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट चतुर्थ अनुज कुमार की कोर्ट ने तीन जून तक चली सुनवाई के बाद इस पूरे मामले को एसीबी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। 14 जून को इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज एसीबी कोर्ट को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। अब रांची एसीबी की कोर्ट इस मामले में जल्द ही सुनवाई कर अपना निर्णय दे सकती है।इस केस से जुड़े हुए सभी रिकार्ड और जुडिशल मजिस्ट्रेट अनुज कुमार के द्वारा इस केस में दिया गया आदेश एसीबी के जज के समक्ष पेश किया जायेगा।

एफएसएल डायरेक्टर 24 मई को भेजा गया था पत्र
मामले में सीडी और मूलयंत्र की जांच को लेकर एफएसएल गांधीनगर से पत्राचार किया गया था। इसमें उल्लेख था कि तत्कालीन एडीजी सीआईडी ने केस की समीक्षा की थी। जल्द-से-जल्द एफएसएल रिपोर्ट देने का आग्रह किया गया था। फरवरी महीने में पुलिस ने जांच के लिए सीडी और कथित मूलयंत्र मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल भेजा था। पूर्व में भी एफएसएल ने इस मामले में एक रिपोर्ट राज्य पुलिस को दी थी, जिसमें ऑडियों में 27 जगहों पर आवाज के कट किये जाने की पुष्टि हुई थी। 
एक साल से अधिक समय से सस्पेंड हैं एडीजी अनुराग गुप्ता
स्टेट गवर्नमेंट वर्ष 2020 की 14 फरवरी को एडीजी अनुराग गुप्ता को राज्यसभा चुनाव से जुड़े मामले में जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज  मामले में सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड होने से पहले अनुराग गुप्ता सीआईडी एडीजी थे। बाद में केस की मॉनिटरिंग सीआईडी द्वारा की जाने लगी थी। तब सीआईडी एडीजी रहे अनिल पालटा की रिव्यू के बाद एक्स सीएम रघुवर दास को भी नन एफआइआर एक्युज्ड बना दिया गया था। वहीं, गवर्नमेंट लेवल से पीसी एक्ट जोड़ने की अनुशंसा भी की गई थी। रांची पुलिस ने तत्कालीन एडीजी सीआईडी अनिल पालटा द्वारा जारी रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर केस में पीसी एक्ट जोड़ने के लिए होम डिपार्टमेंट से पत्राचार किया था। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने पीसी एक्ट जोड़ने की अनुमति रांची पुलिस को दे दी थी।