हाईकोर्ट में गिरिडीह SP को फटकार, लापता लड़की एक माह में खोजकर लाइए, नहीं तो IPS का छीन लेंगे पुरस्कार

गिरिडीह की एक लापता युवती की गायब होने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गिरिडीह एसपी को कड़ी फटकार लगायी है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने 11 साल बाद भी युवती का पता नहीं चलने पर मौखिक रूप से कहा कि 11 साल में आठ आइपीएस अफर आये और ग/s लेकिन यह मामला अभी तक नहीं सुलझाया जा सका। कोर्ट ने एसपी को एक माह के अंदर हर हाल में युवती का पता लगाने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट में गिरिडीह SP को  फटकार, लापता लड़की एक माह में खोजकर लाइए, नहीं तो IPS का छीन लेंगे पुरस्कार
  • 11 साल से गायब है एक युवती

रांची। गिरिडीह की एक लापता युवती की गायब होने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गिरिडीह एसपी को कड़ी फटकार लगायी है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने 11 साल बाद भी युवती का पता नहीं चलने पर मौखिक रूप से कहा कि 11 साल में आठ आइपीएस अफर आये और ग/s लेकिन यह मामला अभी तक नहीं सुलझाया जा सका। कोर्ट ने एसपी को एक माह के अंदर हर हाल में युवती का पता लगाने का निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें:बिहार: छपरा में जहरीलीशराब पीने से अब तक 13 की मौत, थानेदार-चौकीदार सस्पेंड, शराब माफिया समेत 12 अरेस्ट
कोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं दिए एसपी
कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगी। इस मामले में गवाहों का कहना है कि युवती भाग गई है। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ भी पता नहीं कर पाई है। युवती की मां की भी मर्ड हो गई है। गिरिडीह के एसपी कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि अभी तक युवती का पता क्यों नहीं चल पाया है। इस पर उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
सभी एसपी के पुरस्कार की लिस्ट भी तलब
कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली टिप्पणी करते हुए कहा कि घटना से लेकर अब तक पोस्टेंड एसपी को किसी प्रकार का पुरस्कार मिला है, तो कोर्ट उसे वापस करने का आदेश पारित कर सकती है। कोर्ट ने पुरस्कार से संबंधित जानकारी भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह गंभीर मामला है कि 11 साल बाद भी युवती का पता नहीं लगाया जा सका है। बड़े लोगों के मामलों को जल्द सुलझा लिया जाता है। लेकिन छोटे मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। कोर्ट ने किसी भी हाल में एक माह के अंदर युवती को वापस लाने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
कोर्ट ने नियुक्त किया है न्याय मित्र
कोर्ट ने इस मामले में एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा को न्याय मित्र नियुक्ति किया है। इस संबंध में युवती के मामा बोधी पंडित ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उल्लेखनीय है कि युवती के परिजनों ने वर्ष 2011 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस आज तक युवती का पता नहीं लगा सकी है। युवती के परिजनों ने इस संबंध में जिलों के सभी सीनीयर से गुहार लगायी, लेकिन सुराग नहीं मिल सका। इस बीच युवती की मां की भी मर्डर हो गई।