चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू यादव के खिलाफ ED ने मनी लॉड्रिंग एक्ट दर्ज किया FIR 

चारा घोटाले के सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो सह बिहार के एक्स सीएम लालू प्रसाद की कानूनी परेशानी फिर बढ़ गयी है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित ED ने लालू सहित सभी 75 एक्युज्ड के खिलाफ मनी लॉड्रिंग एक्ट में FIR दर्ज कर लिया है। 

चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू यादव के खिलाफ ED ने मनी लॉड्रिंग एक्ट दर्ज किया FIR 
  • डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में मनी लॉड्रिंग एक्ट में जांच शुरू 

रांची। चारा घोटाले के सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो सह बिहार के एक्स सीएम लालू प्रसाद की कानूनी परेशानी फिर बढ़ गयी है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित ED ने लालू सहित सभी 75 एक्युज्ड के खिलाफ मनी लॉड्रिंग एक्ट में FIR दर्ज कर लिया है। 

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CBI कोर्ट ने ED को दिया था जांच करने का निर्देश
सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने विगत 21 फरवरी को सजा पा चुके लालू प्रसाद सहित सभी 75 एक्युज्ड व उक्त केस के सभी मृतकों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग एक्ट में ईडी ने इन्विस्टीगेशन शुरू कर दिया है।रांची स्थित सीबीआइ के स्पेशल जज सुधांशु कुमार शशि ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान ईडी को इस संबंध में आदेश जारी किया था। पिछले 15 फरवरी को ही इस केस में लालू प्रसाद व 74 अन्य अभियुक्त दोषी पाये गये थे। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लालू प्रसाद को पांच साल का सश्रम कारावास व 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि सभी दोषी व वैसे एक्युज्ड जिनकी पूर्व में ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, उनके विरुद्ध भी मनी लॉड्रिंग एक्ट में ईडी ने इन्विस्टीगेशन करें। ईडी कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति को जब्त कर सकता है।
यह थर्ड केस जिसमें कोर्ट ने ईडी को दिया था जांच का आदेश

चारा घोटाले से संबंधित यह तीसरा केस था, जिसमें कोर्ट ने ईडी को जांच का आदेश दिया था। चारा घोटाले का यह मामला लगभग 950 करोड़ का है। पूर्व में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित दो कांडों को ईडी ने टेकओवर कर जांच शुरू किया था। लालू उन 19 एक्युज्ड में शामिल हैं, जिनपर दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के आरोपों की पुष्टि के बाद सजा हुई थी। उस समय कोर्ट ने उक्त केस के उन 13 मृत एक्युज्ड के खिलाफ भी मनी लॉड्रिंग एक्ट में ईडी को इन्विस्टीगेशन का निर्देश दिया था। वर्ष 1990 के बाद अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था।